Mukhyamantri Kisan Evam Sarvhit Bima Yojana मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना

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Mukhyamantri Kisan Evam Sarvhit Bima Yojana मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना

उत्तर प्रदेश में समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीम योजना का नाम बदल कर मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना रख दिया गया है। योजना का उद्देश्य प्रदेश के बीपीएल श्रेणी के नागरिकों एवं किसानों को दुर्घटनावश मृत्यु, स्थायी विकलांगता एवं दुर्घटना में घायल होने पर सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है। योजना के तहत किसी प्रकार की दुर्घटना के शिकार प्रदेश के अन्दर या देश भर में कहीं पर दुर्घटनाग्रस्त होने पर बीमा योजना के तहत 2.50 लाख तक के इलाज को बीमा में कवर किया जाता है। इसके लिए पात्र लाभार्थियों को बीमा केयर कार्ड बनवाना होता है। बीमाधारक की  दुर्घटना मृत्यु होने पर रूपए 5,000,00 की बीमा राशि परिवार को प्रदान किये जाने का प्रावधान है। इस बीमा के प्रीमियम की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। बीमाधारक को बीमा का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई शुल्क या बीमा की क़िस्त नहीं देनी होती है। आइये जाने योजना की पूरी जानकारी।

Mukhyamantri Kisan Evam Sarvhit Bima Yojana ki Patrta मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना की पात्रता 

  • बीमा का लाभ उत्तर प्रदेश के बीपीएल श्रेणी के नागरिकों को प्राप्त होगा।
  • योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी बीमाधारक के परिवार की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय रूपये 75,000 से कम होनी चाहिए।
  • बीमाधारक की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होना आवश्यक है।

Mukhyamantri Kisan Evam Sarvhit Bima Yojana ke Documents मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के दस्तावेज़ 

  • परिवार के मुखिया का आधार कार्ड
  • परिवार की आय का प्रमाण पत्र
  • परिवर के मुखिया के आयु का प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आधार लिंक्ड बैंक खाते के पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी
  • राशन कार्ड की फोटोकॉपी

Kisan Evam Sarvhit Bima Yojana ke Labh  किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के लाभ 

  • योजना क तहत बीमाधारक की दुर्घटनावश मृत्यु होने पर उसके परिवार को 5 लाख रूपए की बीमा राशि प्रदान की जाती है।
  • दुर्घटना में बीमाधारक के घायल होने पर इलाज के लिए 2.50 लाख रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
  • दुर्घटना में विकलांग होने पर कृत्रिम अंग की आवश्यकता होने पर रूपए 1,000,00  की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है।
  • दुर्घटनाग्रस्त होने पर प्राथमिक चिकित्सा के लिए कम से कम 10 बेड वाले अस्पताल में इलाज का खर्च रूपए 25,000 प्रदान किया जाता है।

Kisan Evam Sarvhit Bima Labh ke Liye Aavedan किसान एवं सर्वहित बीमा लाभ के लिए आवेदन 

  • दुर्घटनाग्रस्त होने पर मुख्यमंत्री मंत्री बीमा एवं बैंकिंग हेल्पलाइन नंबर 1520 पर कॉल करने पर बीमा लाभ की प्राप्ति करने के लिए आवेदन पत्र की जानकारी प्राप्त होगी।
  • इसके बाद बिमा के आवेदन फॉर्म को भरने एवं सभी दस्तावेजों को निर्देशानुसार संलग्न करके जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा। जिलाधिकारी द्वारा बीमाधारक की बीमा प्राप्ति की पात्रता जाँच करने के पश्चात योजना के वेबपोर्टल पर नाम अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद बीमा की रकम लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रान्सफर कर दी जायेगी।
  • योजना के तहत बीमा का लाभ प्राप्त न होने पर अपने जिले के जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाया जा सकता है।

योजना की अधिक जानकारी के लिए किसान एवं सर्वहित बीमा योजना लिंक पर क्लिक करिए।

योजना की अधिक जानकारी यूट्यूब विडियो में देखिये  For more information watch YouTube video.

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