म.प्र. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2015। MP Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2015

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म.प्र. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2015। MP Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2015

मध्य प्रदेश राज्य में सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत दीनदयाल अन्त्योदय मिशन के तहत प्रदेश के जरूरतमंद, निशक्तजन  (विकलांग), विधवा, तलाकशुदा, निर्धन और निराश्रित परिवरों की सहायता हेतु निर्धन /निराश्रित /तलाकशुदा /विधवा कन्या सामूहिक विवाह की योजना को योजना के रूप में वर्ष 2006 से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नाम से प्रारंभ किया गया था। वर्ष 2015 में इस योजना की सहायता राशि में संशोधन के बाद वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना रख दिया गया।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य (Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana ka Uddeshy):

इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के अन्त्योदय श्रेणी के अंतर्गत आने वाले बेसहारा /विकलांग /विधवा /निराश्रित /तलाकशुदा एवं श्रमिक वर्ग के परिवारों की कन्याओं के लिए सामूहिक विवाह का आयोजन राज्य सरकार द्वारा सम्पन्न करवाना है। इस विवाह में कन्याओं के विवाह के लिए पूरा खर्चा सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। विवाह के बाद कन्या को गृहस्थी बसाने के लिए, तथा स्मार्ट फ़ोन के लिए अलग -अलग अकाउंट पेयी चेक प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत हुए विवाह का प्रमाण पत्र भी दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आवेदन की पात्रता (Mukhyamantri Kanya Vivah ke liye Patrta):

  • कन्या /कन्या के अभिभावक का मध्य प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है
  • कन्या निराश्रित /गरीब /स्वयं के विवाह हेतु आर्थिक रूप से सक्षम न हो
  • कन्या एवं उसका परिवार गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी में आते हों अथवा जरूरतमंद हों
  • महिला जिसका तलाक हो गया हो, निराश्रित हो, गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह कर रही हो तथा पुनर्विवाह करने में आर्थिक रूप से सक्षम न हो एवं उसका क़ानूनी रूप से तलाक हो गया हो

नोट :इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के घर में शौचालय हो एवं उसका निरंतर प्रयोग होता हो

इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश राज्य के निम्नलिखित श्रमिक वर्ग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक महिला अथवा पंजीकृत श्रमिक की कन्या भी इस योजना के पात्र होंगे:

  • मुख्यमंत्री श्हरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना 2009
  • मुख्यमंत्री हाथठेला एवं साईकिल रिक्शाचालक योजना 2009
  • मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना
  • मुख्यमंत्री (रस्ते पर सामान बेचने वाले) शहरी गरीबों के लिए कल्याण योजना 2012
  • भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत
  • मुख्यमंत्री मंडी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना 2008patrta

म.प्र. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आवेदन हेतु जरूरी दस्तावेज़ (Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana ke liye jaroori Dstavez):

  • समग्र कोड
  • श्रमिक पंजीकरण प्रमाण पत्र।
  •  गरीबी रेखा के नीचे (BPL) कार्ड।
  •  गरीबी रेखा से नीचे या श्रमिक श्रेणी में पंजीकृत होने का स्वयं प्रमाणित शपत पत्र।
  • यदि विधवा महिला है तो पूर्व पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र।
  • यदि तलाकशुदा महिला है तो न्यायालय से प्राप्त तलाक आदेश पत्र ।
  •  विवाह के लिए नुय्नतम आयु कन्या की18 वर्ष तथा पुरूष की आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है।
  • कन्या और वर का आयु प्रमाण पत्र के तौर पर जन्म प्रमाण पत्र/ स्कूल की टीसी/मनरेगा जॉब गारेंटी कार्ड प्रस्तुत कर सकते हैं ।
  • मध्य प्रदेश का निवासी प्रमाण पत्र के तौर पर वोटर कार्ड /आधार कार्ड ।

 

योजना केअंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता (Yojana ke Antrgt diye jane wali sahayata):

इस योजना की सहायता राशि में 2016 में संशोधन किया गया है जो निम्नलिखित है :

  • कन्या  के सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए रूपए 17000/- का अकाउंट पेयी चेक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कन्या को प्रदान किया जायेगा पहले रूपए 10000/- दिए जाते थे।
  • विवाह संस्कार के लिए अनिवार्य सामग्री में कपड़े, बिछिया, पायजेब (चांदी के), 7 बर्तन और रूपए 5000/- योजना के तहत दिए जायेंगे पहले कपड़े नहीं दिए जाते थे।
  • कन्या की गृहस्थी की स्थापना हेतु अन्य वास्तु खरीदने के लिए रूपए 7000/- कन्या के स्वयं के बचत खाते में योजना के तहत विवाह के दूसरे दिन अनिवार्य रूप से जमा कर दिए जाते हैं।
  • योजना के तहत सामूहिक विवाह आयोजित करने के लिए नगर /ग्राम निकाय को विवाह सामग्री खर्च हेतु प्रत्येक कन्या के मान से रूपए 3000/- प्रदान किये जाते हैं पहले यह राशि रूपए 2000/- थी।

नोट : 1 अप्रैल 2017 के बाद से इस योजना के अंतर्गत होने वाली सामूहिक विवाह कार्यक्रम में रूपए 3000/- का चेक स्मार्ट फ़ोन खरीदने के लिए दिया जयेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद के रूप में पत्र भी दिया जायेगा। सभी कन्याओं को एस राशि से विवाह के एक महीने के अंदर स्मार्ट फ़ोन खरीदना अनिवार्य होगा। फ़ोन खरीदने की जानकारी की पुष्टि हेतु एसएमएस (SMS) करने के लिए एक विशेष नंबर उपलब्ध कराया जायेगा। इसके बाद सभी विकास खंड पर एस योजना के तहत विवाहित कन्याओं को आमंत्रित कर डिजिटल प्रशिक्षण के माध्यम से जरूरी एप्लीकेशन डाउनलोड करवाया जायेगा एवं उसके उपयोग की जानकारी उपलब्ध करायी जाएगी।

म.प्र. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आवेदन की प्रक्रिया (MP Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana mein Aavedn ki Prakriya):

MP कन्या विवाह फॉर्म पिक

  • एस पेज पर आपको आवेदन फॉर्म विकल्प के सामने दिए PDF पर क्लिक करना है। इसके बाद फॉर्म  खुल कर आ जयेगा कन्या और  पुरूष दोनों के द्वारा भरने के लिए फॉर्म  तथा शपत पत्र दिए हुए हैं फोटो देखिये नीचे

FORMFORMFORM

  • इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद भरकर इसके साथ ऊपर लिखे हुए दस्तावेज़ संलग्न करके फॉर्म में फोटो लगाने के अतिरिक्त कन्या एवं पुरूष के दो-दो पासपोर्ट साइज़ फोटो के साथ अपने ग्राम निकाय /नगर निकाय ,नगर पालिका में जमा करना होगा।
  • इसके बाद निकाय के अधिकारी द्वारा आपके योजना के नियमो अनुसार पात्रता की जाँच करने बाद आपके विवाह के पंजीकरण की जानकारी समग्र विवाह पोर्टल की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी ।
  • मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए पंजीकरण की जानकारी मध्य प्रदेश  समग्र विवाह पोर्टल  पर लॉग इन कर के देख सकते हैं इस पेज का फोटो देखिये नीचे :

लॉग इन इमेज

इस योजना से सम्बंधित कोई भी शिकायत करने के लिए समग्र विवाह पोर्टल के इस लिंक का प्रयोग करिए समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम 

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