MP Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana-2021 म.प्र. अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना-2021

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MP Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2021 म.प्र. अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना- 2021


आज जाति के आधार पर मनुष्यों की पहचान करना उचित नहीं है। क्योंकि सभी जाति वर्ग के युवाओं के लिए सभी क्षेत्र की नौकरी के दवाजे खुले हुए हैं। अतः जातिगत अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह योजना को लागू किया गया है।

योजना के तहत वर्ष 2018-19 से अनुसूचित जाति के युवक /युवती से विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि रूपए 50 हज़ार से बढ़ाकर रूपए 2.5 लाख दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इस योजना का संचालन अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा। सरकार की इस पहल से ज्यादा से ज्यादा युवा अंतरजातीय विवाह करने को प्रोत्साहित होंगे। आइये जाने इस लेख के माध्यम से योजना की पूरी जानकारी।

MP Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana ka Uddeshya म.प्र. अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य

प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के प्रति भेद -भाव, छुआ -छूत की भावना को दूर करने के लिए इस योजना का संचालन किया गया है। योजना के तहत सवर्ण हिन्दू जाति के युवक /युवती द्वारा अनुसूचित जाति के युवक /युवती से विवाह करने पर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार राशि प्रदान किया जाएगा। इस योजना को लागू करने का उद्देश्य समाज में रुढ़िवादी विचारों का अंत करना तथा नयी पीढ़ी के युवाओं के विचार में परिवर्तन लाना है।

MP Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana ki Patrta म.प्र. अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की पात्रता

  • युवक /युवती की आयु 35 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए।
  • दंपत्ति में से एक सवर्ण हिन्दू जाति का होना अनिवार्य है।
  • योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का मध्य प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है।
  • युवक /युवती में से किसी के ऊपर आदालत में मुकदमा दाखिल न हुआ हो।
  • युवक /युवती दोनों की पहली शादी होनी चाहिए।
  • विवाह के एक वर्ष के अन्दर योजना के लाभ हेतु ऑनलाइन आवेदन करने पर हीं प्रोत्साहन राशि का लाभ प्राप्त होगा।
  • योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विवाह का रजिस्ट्रेशन कलेक्ट्रेट कार्यालय में हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत करवाना अनिवार्य होगा।

MP Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana mein Aavedan liye Documents म.प्र. अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में आवेदन के लिए दस्तावेज़

  • दंपत्ति का आयु प्रमाण पत्र के रूप में जन्म प्रमाण पत्र
  • दंपत्ति का संयुक्त पासपोर्ट साइज़ रंगीन फोटो
  • वर -वधु दोनों का अलग -अलग एक रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • मध्य प्रदेश के निवासी होने का प्रमाण पत्र के रूप में वोटर आईडी कार्ड
  • युवक -युवती के जाति का प्रमाण पत्र
  • विवाह प्रमाण पत्र
  • दंपत्ति का संयुक्त बैंक खाता का विवरण

MP Antarjatiya Vivah Protsahan Rashi म.प्र. अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि

  • योजना के तहत युवक एवं युवती में से एक अनुसूचित जाति एवं एक सवर्ण हिन्दू जाति का होने पर हीं पुरस्कार की राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन मान्य होगा।
  • वर्ष 2018 से पहले तक इस योजना के तहत दंपत्ति को रूपए 50 हज़ार प्रोत्साहन राशि एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता था। किन्तु वर्ष 2018 से इस राशि को बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया है।
  • प्रोत्साहन पुरस्कार राशि हेतु चयन की प्रक्रिया आवेदन पत्र जाँच करने के बाद पूरी होगी।

MP Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana mein Aavedn म.प्र. अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में आवेदन

  • इस पेज में ऑनलाइन सर्विसेज विकल्प के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना विकल्प पर क्लिक करना है।
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  • आवेदन फॉर्म में मांगी गयी सभी सूचनाएं भरना होगा।
  • इसके बाद आवश्यक दस्तावेज़ एवं फोटो अपलोड करने के बाद save as draft विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आगे के आवदेन फॉर्म की प्रक्रिया पूरी करने पर सबमिट विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आवेदन पात्र की जाँच होने के पश्चात आपके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज किये गए मोबाइल नंबर पर मेसेज के द्वारा आवेदन मान्य होने की सूचना प्रदान की जायेगी।
  • प्रोत्साहन पुरस्कार राशि दंपत्ति के संयुक्त बैंक खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

योजना की अधिक जानकारी यूट्यूब विडियो में देखिये  For more information watch YouTube video.

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