MP Agricultural Machinery Subsidy “on demand” category मध्य प्रदेश “माँग के अनुसार” श्रेणी में कृषि यंत्र अनुदान हेतु आवेदन

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MP Agricultural Machinery Subsidy “on demand” category मध्य प्रदेश “माँग के अनुसार” श्रेणी में कृषि यंत्र अनुदान हेतु आवेदन

कृषि कार्यों में उन्नत तकनीक से तैयार किये गए कृषि यंत्र के प्रयोग से किसान कम समय एवं कम परिश्रम में कृषि कार्य करने में सक्षम हो सकेंगे। फलस्वरूप किसानों के समय की बचत  होगी एवं कृषि आय में में भी वृद्धि होगी। अतः प्रधानमंत्री मोदी के मिशन किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से सभी राज्यों में किसानों को कृषि यंत्र पर सब्सिडी देने की योजना का संचालन किया जा रहा है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को आधुनिक तकनीक से तैयार कृषि यंत्र का प्रयोग करने को प्रोत्साहित करने के लिए “माँग के अनुसार” श्रेणी के अंतर्गत कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत सब्सिडी दिया जा रहा है।

दरअसल कृषि कार्यों के आधार पर अलग -अलग कृषि यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। किसानों की इस जरुरत को देखते हुए राज्य के सभी किसानों के लिए ऑन डिमांड कृषि यंत्र अनुदान योजना संचालित की गयी है। अतः राज्य के सभी किसान अपनी आवशकता अनुसार कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइये जाने इस योजना का लाभ प्राप्त करने की जानकारी।

Agricultural Machinery Subsidy “on demand” category Documents  “माँग के अनुसार” श्रेणी में कृषि यंत्र अनुदान के लिए डाक्यूमेंट्स 

  • भूमि के लिए B1 यानि भूमि के दस्तावेज की डिजिटल हस्ताक्षरित डाक्यूमेंट्स।
  • आवेदक किसान का जाति प्रमाण पत्र।
  • किसान का आधार कार्ड।
  • आवेदक किसान के बैंक खाते के पहले पेज की फोटोकॉपी।
  • किसान का पासपोर्ट साइज़ वर्तमान का फोटो।
  • आवेदक किसान का आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर सक्रीय होना आवश्यक है।

Agricultural Machinery Subsidy “on demand” category Eligibility  “माँग के अनुसार” श्रेणी में कृषि यंत्र अनुदान के लिए पात्रता 

  • मध्य प्रदेश के सभी जिले के किसान।
  • मध्य प्रदेश के मूल निवासी किसान जिनके पास कृषि योग्य भूमि हो।

List of Agricultural Machinery “on demand” category for Subsidy  “माँग के अनुसार” श्रेणी में उपलब्ध कृषि यंत्र अनुदान की सूचि 

  • पशु निवारक बायो अकॉस्टिक यंत्र
  • पावर हैरो
  • हैप्पी सीडर /सुपर सीडर
  • बेलर
  • हे रेक
  • बैकहो ट्रेक्टर चलित (35 H.P से अधिक ट्रेक्टर हेतु )
  • न्यूमेटिक प्लांटर

Agricultural Machinery Subsidy “on demand” category Application Process  “माँग के अनुसार” श्रेणी में कृषि यंत्र अनुदान की आवेदन प्रक्रिया 

  • ऑन डिमांड श्रेणी के अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए जिलेवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। किसान अपनी कृषि कार्य की माँग अनुसार तुरंत कृषि यंत्र सब्सिडी पर प्राप्त आर सकेंगे।
  • कृषि यंत्र सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑफलाइन आवेदन करना होगा।
  • आवेदक किसान को अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री कार्यालय में जाकर योजना से सम्बंधित फॉर्म भरना होगा।
  • फिर योजना से सम्बंधित सभी डाक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी फॉर्म में संलग्न कर के जिले के सहायक कृषि यंत्री कार्यालय में जमा करना होगा।
  • इसके बाद कार्यालय के कर्मचारी द्वारा ऑन डिमांड कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए आवेदन पावती का रसीद दिया जाएगा। इस रसीद पर आवेदन संख्या लिखा होगा। इस आवेदन संख्या कि सहायता से किसान भाई /बहन अपने आवेदन की स्थिति सहायक कृषि यंत्री कार्यालय से पता कर सकेंगे।

ऑन डिमांड में कृषि यंत्र अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट के लिए लिंक पर क्लिक करें।

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below: