म. प्र. प्रतिभा किरण योजना (छात्राओं के लिए) 2020-21 Madhya Pradesh Pratibha Kiran Yojana-2020-21

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म. प्र. प्रतिभा किरण योजना (छात्राओं के लिए) 2020-21 Madhya Pradesh Pratibha Kiran Yojana-2020-21

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वर्ष 2011 में  गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए  प्रोत्साहित करने हेतु प्रतिभा  किरण योजना को प्रारंभ किया गया है। पूर्व से चली आ रही इस योजना में आवेदन की शिथिलता को देखते हुए वर्ष  2017-18 में कुछ संशोधन करने के पश्चात योजना को पुनः लागू किया गया है। योजना के तहत 12 वीं कक्षा में 60 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण होने वाली छात्राओं को शहर का निवासी होना अनिवार्य होगा, तभी छात्रा इस योजना के लिए पात्र मानी जायेगी। इसके बाद प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु स्टेट स्कालरशिप पोर्टल पर लॉग इन करने के पश्चात आवेदन करना होगा। योजना के मापदंडो के अनुसार चयनित होने पर राज्य सरकार द्वारा लाभ प्रदान किया जाएगा। योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 10 फरवरी 2019 है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा विद्यालयों के प्रधानाचार्य को आदेश किया गया है कि छात्राओं को छात्रवृत्ति के भुगतान का कार्य 20 फरवरी 2019 तक पूर्ण कर दिया जाए।

Update: मुख्यमंत्री प्रतिभा किरण में वर्ष 2020-21 में नया  पंजीकरण करना होगा। इसके बाद पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद आवेदन फॉर्म 2020-21 भरना होगा। आइये जाने योजना में आवेदन  की जानकारी।

म. प्र. प्रतिभा किरण योजना का उद्देश्य (MP Pratibha Kiran Yojana ka Uddeshya)

योजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश राज्यiके शहरी क्षेत्र की 12 वीं कक्षा में 60 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत छात्रा गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की होनी चाहिए ।

प्रतिभा किरण योजना के लिए पात्रता (Pratibha Kiran Yojana ke liye Patrta)

  • छात्रा मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्र के विद्यालय से 12 वीं कक्षा की परीक्षा 60 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण की हो।
  • छात्रा का मध्य प्रदेश राज्य की निवासी होना अनिवार्य है।
  • छात्रा बीपीएल परिवार की सदस्य होनी चाहिए।
  • प्रदेश की शहरी क्षेत्र के बीपीएल परिवार की एससी /एसटी /ओबीसी एवं सामान्य से होनी चाहिए।
  • योजना के तहत आवेदन के लिए महाविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद प्रोत्साहन राशि हेतु आवेदन मान्य होगा।
  • 2017-18 में योजना में संशोधन के पश्चात छात्रा सरकारी योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति की अन्य योजना के लाभ प्रप्त करने के उपरान्त भी प्रतिभा किरण योजना के तहत प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र होगी ।यानि यदि  विकलांग छात्रवृत्ति अथवा छात्रावास में प्रथम प्रवेश छात्रवृत्ति आदि का लाभ लेने के अतिरिक्त भी प्रतिभा किरण योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मान्य होगी। क्योंकि प्रतिभा किरण योजना के तहत मिलने वाली राशि को छात्रवृत्ति न होकर  प्रोत्साहन राशि के मानी जाएगी।

प्रतिभा किरन योजना की प्रोत्साहन राशि  ( Pratibha Kiran Yojana ki Protsahan Rashi )

  • योजना के तहत प्रोत्साहन राशि एवं आर्थिक मदद हेतु चयनित छात्राओं को तकनिकी क्षेत्र और मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई के लिए प्रति महीने 750 रूपए 10 महीने तक प्रति वर्ष प्रदान किया जाएगा।
  •  इसके अतिरिक्त अन्य पाठ्यक्रम की पढ़ाई के लिए प्रति वर्ष 10 महीने तक रूपए  500  प्रति महीने प्रदान किया जाएगा।

प्रतिभा किरण योजना में पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज (Registration ke liye  aavashyak Documents )

प्रतिभा किरण योजना में आवेदन की प्रक्रिया  (Pratibha kiran Yojana mein Avedan ki Prakriya) 

  • योजना के तहत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए स्टेट स्कालरशिप पोर्टल  पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद पंजीयन आईडी द्वारा पोर्टल पर लॉग इन इस लिंक पर क्लिक कर के करना होगा। लॉग इन पेज का चित्र देखिये :

  • लॉग इन करने के बाद आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा  फॉर्म में सभी सूचनाये भरने के बाद सबमिट विकल्प पर क्लिक करना होगा इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी।
  • अपने एप्लीकेशन की स्थिति जानने के लिए  Application status   लिंक का प्रयोग करिए।

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