Deendayal Antyodaya kayakram 2021 दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम 2021

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Deendayal Antyodaya kayakram 2021 दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम 2021

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम नियम 1991 को प्रदेश में लागू कर दिया गया है। इस नियम के तहत प्रदेश में चल रही अन्त्योदय योजनाओं  की निगरानी करने एवं योजना का लाभ प्रदेश के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए समितियों का गठन किया जाता है। मुख्यमंत्री द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी योजनाओं में हो रही घपलेबाजी को रोकना है। जिससे सरकारी योजना का लाभ अन्त्योदय श्रेणी के सभी नागरिकों तक पहुँच सके।

दीनदयाल  अन्त्योदय कार्यक्रम का क्रियान्वयन जनभागीदारी मॉडल पर तैयार किया गया है। अब सरकारी योजनाओं को पात्र व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए राज्य स्तर से लेकर जिला, ग्राम पंचायत तथा विकासखंड स्तर तक समितियों का गठन किया जाएगा। इन समितियों का कार्य अपने -अपने स्तर पर सरकारी योजनाओं की निगरानी करना एवं योजनाओं का लाभ पात्र नागरिकों को तक पहुँचाना होगा। आइये जाने दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी।

Deendayal Antyodaya kayakram Terms& conditions  दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम के नियम एवं शर्तें 

  • कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य, जिला, नगर, विकास खंड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर समितियों का गठन किया जाएगा।
  • प्रत्येक विकासखंड स्तरीय, नगर स्तरीय, ग्राम पंचायत स्तरीय, जिला स्तरीय समितियों में महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सस्यों के लिए एक -एक पद आरक्षित होगा।
  • नगर स्तरीय समिति में तिहाई महिला सदस्यों की नियुक्ति की जायेगी।
  • समिति के सदस्यों को मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा।
  • सदस्यों को समिति की अधिकारिता के अधीन क्षेत्र की नवीनतम मतदाता सूचि में नामांकित होना आवश्यक होगा।
  • समिति में सदस्य के रूप में भर्ती होने के लिए स्वस्थ होना आवश्यक शर्त होगा। इसके अतिरिक्त  सदस्यों को किसी भी मामले में 3 महीने से अधिक अवधि के लिए दोषी न ठहराया गया हो।
  • समिति के सदस्यों के रूप में मध्य  प्रदेश के निवासियों की नियुक्ति की जायेगी। इन सदस्यों को समिति के कार्य के सापेक्ष वेतन नहीं दिया जाएगा।
  • ग्राम पंचायत, खंड स्तरीय, जिला एवं नगर स्तरीय समिति के सदस्यों की मीटिंग समिति के मुख्यालय में प्रत्येक महीने में एक बार होगी मीटिंग में उपस्तिथि हेतु यात्रा भत्ता सदस्यों को प्रदान की जायेगी।  इन सभी स्तर के समिति के सदस्यों को राज्य सरकार के ‘ख ‘ श्रेणी में वर्गीकृत अधिकारी के समान यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता प्रदान किया जाएगा।
  • राज्य स्तरीय समिति के सदस्यों की मीटिंग जिला स्तरीय मुख्यालय में वर्ष में दो बार होगी। मीटिंग में उपस्थिति हेतु सदस्यों को राज्य सरकार के ‘क’ श्रेणी में वर्गीकृत अधिकारियों के सामान यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे।
  • किसी भी समिति का सभापति कम से कम तीन कार्य दिवस की सूचना दे कर समिति की विशेष अथवा आपातकालीन मीटिंग बुला सकेगा।
  • यदि कोई सदस्य किसी भी स्तर की समिति की बैठक के  तीन अवसरों पर अनुपस्थित होगा बिना कारण बताये, तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

Committee under Deendayal Antyodaya kayakram   दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम के अंतर्गत गठित समिति 

दीनदयाल  अन्त्योदय कार्यक्रम का क्रियान्वयन जनभागीदारी मॉडल पर तैयार किया गया है। अतः कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर , जिला स्तर , नगर स्तर , विकास खंड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर समितियों का गठन किया जाएगा। जिसकी रूप -रेखा निम्नलिखित है –

राज्य स्तरीय समिति 

इस समिति का गठन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में की जायेगी। इस समिति के सचिव विभागीय सचिव होंगे राज्य के अशासकीय व्यक्तियों में से 52 सदस्यों का नामांकन मुख्याम्नात्री द्वारा समिति में किया जाएगा। समिति की बैठक वर्ष में दो बार आयोजित की जाएगी। यह समिति दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम को सक्रीय एवं जन हितकारी बनाने के लिए पालिसी बनायेगी।

जिला स्तरीय समिति

प्रत्येक जिले में दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम समिति गठित की जायेगी इस समिति के अध्यक्ष जिला के प्रभारी मंत्री होंगे तथा जिलाध्यक्ष समिति के सचिव होंगे समिति में न्यूतम 10 और अधिकतम सदस्य होंगे सदस्यों का नामांकन प्रभारी मंत्री करेंगे इस समिति की बैठक महीने में एक बार होगी यह समिति निर्धारित कार्यक्रमों में जन सहभागिता बढाने के उपायों का क्रियान्वयन करेगी

नगर स्तरीय समिति 

  • राज्य के प्रत्येक नगर पालिका निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए एक नगर स्तरीय दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम समिति गठित की जाएगी।
  • नगर पालिका निगम क्षेत्र की समिति में न्यूनतम 10 और अधिकतम 21 सदस्य होंगे।
  • नगर पालिका क्षेत्र की समिति में कम से कम 5 और अधिकतम 11 सदस्य होंगे।
  • नगर पंचायत स्तरीय समिति में न्यनतम 5 और अधिकतम 11 सदस्य होंगे।

उपरोक्त सभी नगर स्तरीय समितियों में नगर के प्रभारी मंत्री द्वारा अशासकीय व्यक्तियों को सदस्य नामांकित किया जाएगा और एक सदस्य को अध्यक्ष नामांकित किया जाएगा। इन समितियों द्वारा कार्यक्रम में लक्ष्य एवं प्राप्त उपलब्धियों की समीक्षा की जायेगी। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में जन सहभागिता बढ़ाने के उपायों का प्रयास करेगी।

विकास खंड स्तरीय समिति 

प्रत्येक विकास खंड में विकास खंड स्तरीय समिति गठित की जायेगी। इन समितियों में कम से कम 10 और अधिक से अधिक 21 सदस्य होंगे। जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा समिति के सदस्यों का नामांकन किया जाएगा। इन्ही सदस्यों में एक को अध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा। समितियों द्वारा कार्यक्रम में लक्ष्य एवं प्राप्त उपलब्धियों की समीक्षा की जायेगी। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में जन सहभागिता बढ़ाने के उपायों का प्रयास करेगी।

ग्राम पंचायत स्तरीय समिति 

प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम पंचायत स्तरीय समिति गठित की जायेगी। इन समितियों में न्यूनतम 5 और अधिकतम 11 सदस्य होंगे। जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा समिति के सदस्यों का नामांकन किया जाएगा। इन्ही सदस्यों में एक को अध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा। समितियों द्वारा कार्यक्रम में लक्ष्य एवं प्राप्त उपलब्धियों की समीक्षा की जायेगी। इसके अतिरिक्त कार्यकर्म में जनसहभागिता बढ़ाने के उपायों का प्रयास करेगी।

योजना की पीडीएफ फाइल लिंक

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