CGFEL And CSIS Scheme । क्रेडिट गारेंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन एवं सेन्ट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम

क्रेडिट गारेंटी फंड फॉर एजुकेशन योजना क्या है, CGFEL योजना के तहत लोन प्राप्त करने की पात्रता,CGFEL योजना के तहत लोन की सीमा,CGFEL  Scheme ke tht loan chukaane ki prakriya

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CGFEL And CSIS Scheme । क्रेडिट गारेंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन एवं सेन्ट्रल

सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम

केंद्र सरकार द्वारा देश के सभी वर्ग के युवाओं को उच्च शिक्षा का समान अवसर मुहैया कराने के लक्ष्य के मद्देनज़र वर्ष 2009 में सेन्ट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम लागू की गई थी। इस योजना के तहत छात्रों को उच्च शिक्षा जैसे – इंजिनीरिंग / मेडिकल / MBA/ LLB/ PHD आदि की पढ़ाई करने के लिए बकों द्वारा लोन की राशि पर पूरी ब्याज सब्सिडी मुहैया कराई जाती है।

अब  2015 में  क्रेडिट गारेंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन को शुरू किया गया। इस योजना का मकसद देश में युवाओं के उच्च शिक्षा में आने वाली आर्थिक बाधा को दूर करना है। इस योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए छात्र को बैंक द्वारा बिना किसी गारेंटी के लोन उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है।

इस योजना के तहत यदि कोई छात्र बैंक द्वारा लॉक किये गए अवधि के अन्दर लोन की राशि चुकाना शुरू नहीं करता है। तो इस योजना के तहत बैंक को ऋण का 50 प्रतिशत भाग दिए जाने का प्रावधान किया गया है। बाकी 25% हिस्सा एक निश्चित अवधि के बाद बैंक को योजना अनुसार निर्धारित अवधि में वापस किया जाएगा।

क्रेडिट गारेंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन (CGFSEL) :

इस फंड स्कीम को गठित करने का मकसद छात्रों द्वारा उच्च शिक्षा हेतु लिए जाने वाले लोन की गारेंटी लेना है। इस योजना के तहत बैंक द्वारा प्रत्येक छात्र दिए जाने वाले लोन का 1%  क्रेडिट गारेंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन में जमा किया जाता है। बदले में यदि कोई छात्र बैंक द्वारा तय किये गए ऋण चुकाने की अवधि से लोन नहीं चुकाता है। तो इस फंड योजना द्वारा लोन का 50% बैंक को दिया जाता है बचे हुए 25% भाग योजना के नियम अनुसार बाद में दिया जाता है।

CGFSEL के तहत लोन की सीमा (Credit Guarantee fund for Education Loan ke tht Rin ki Seema) :

इस योजना के तहत अधिकतम लोन की सीमा 7.50 लाख निर्धारित की गयी है। इस ऋण पर बैंकों द्वारा निर्धारित बेस दर के आधार पर वार्षिक 2% ब्याज छात्रों को देना होगा।

मार्जिन मनी :

  • रूपए 4 लाख तक के लोन पर कोई मार्जिन मनी नहीं देनी होगी।
  • 4 लाख से अधिक लोन पर भारत में पढाई के लिए लोन के राशि का 5% मार्जिन मनी देना होगा।
  • 4 लाख से अधिक लोन पर विदेश में पढ़ाई करने के लिए गए लोन की राशि का 15% मार्जिन मनी देना होगा।

 लोन चुकाने की प्रक्रिया Loan ki Prakriya) :

सेन्ट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी योजना के तहत पहले छात्रों को कोर्स की अवधि पूरी होने के 6 महीने बाद से लोन चुकाना शुरू करना होता था। परन्तु क्रेडिट गारेंटी फंड फॉर एजुकेशन स्कीम के तहत अब छात्रों को पढाई पूरी हो जाने के 15-18 महीने बाद से बैंक का ऋण चुकाना शुरू करना होगा।

एजुकेशन लोन लेने की पात्रता (Educational Loan Prapt karne ki Patrta) :

सेन्ट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी योजना के तहत जिन छात्रों के परिवार की वार्षिक आय 4.5 लाख है वे हीं लोन प्राप्त कर सकतें हैं।

एजुकेशनल लोन के आवेदन हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल की सुविधा (Educational Loan ke Aavedn hetu web portal ki Suvidha):

सेन्ट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी योजना के तहत लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सरकार द्वारा ऑनलाइन वेब पोर्टल विद्यालक्ष्मी पोर्टल का संचालन किया गया है। इस पोर्टल से 13 मुख्य बैंक 22 प्रकार के एजुकेशनल लोन के लिए पंजीकृत हैं। इस पोर्टल के माध्यम से छात्र  शिक्षा से समबन्धित सभी प्रकार के लोन के लिए एक कॉमन फार्म भर कर आवेदन कर सकते हैं।

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