Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना

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Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना

कर्मचारी राज्य बीमा द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट के तहत बीमा कवर किये जाने वाले कर्मचारियों के लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की शुरुआत की गयी है। योजना के तहत कर्मचारियों के किसी कारणवश नौकरी करने में असमर्थ होने पर आर्थिक सहायता के रूप में नकद राहत प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। योजना के अनुसार असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कम्पनी में कार्यरत सभी कर्मचारी जिनका पीएफ/ईएसआई प्रति महीने कंपनी काटती है, उनकी नौकरी छूटने पर अटल बीमित व्यक्ति योजना के तहत 90 दिनों के वेतन का 25% नकद मुआवजे के रूप में प्रदान की जायेगी। कर्मचारी मुआवजे की राशि अपने पूरे सर्विस पीरियड में एक बार हीं प्राप्त कर सकेगा। मुआवजे का दावा करने के लिए आवश्यक है कि कर्मचारी द्वारा कंपनी में 2 वर्ष की नौकरी पूरी की गयी हो। आइये जाने योजना की पूरी जानकारी।

Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana Benefits अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के लाभ

  • यदि किसी प्राइवेट कंपनी में कार्यरत कर्मचारी की किसी वजह से नौकरी छूटती है, तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत बीमित होने की दशा में मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
  • मुआवजे की राशि कर्मचारी के तीन महीने के मासिक वेतन का 25% प्रदान किया जाएगा। कर्मचारी को 90 दिनों की बेरोजगारी के मुआवजे के रूप में नकद राशि कंपनी द्वारा सीधे बैंक खाते में प्रदान किया जाएगा।
  • मुआवजे की राशि प्राप्त करने के लिए बीमित कर्मचारी का न्यूनतम 2 वर्ष तक नौकरी पूरी करना आवश्यक होगा।
  • इस योजना का लाभ 1/7/2018 से प्रभावी माना जाएगा।
  • कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा सुपर स्पेशलिटी उपचार सेवा का लाभ प्राप्त करने के लिए 2 वर्ष के नौकरी की अवधि को कम करके 6 महीने कर दिया गया है।
  • बीमित व्यक्ति के आश्रितों को सुपर स्पेशलिटी की सेवा प्राप्त करने के लिए कर्मचारी का कंपनी में एक वर्ष न्यूनतम नौकरी पूरी करना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त न्यूनतम 156 दिनों तक का बिमा योजना में अंशदान होना आवश्यक है।
  • ईएसआई निगम द्वारा बीमित कर्मचारी के मृत्यु के बाद अंत्येष्टि के लिए दिए जाने वाले राशि को रु 10,000 से बढ़ाकर रु 15,000 कर दिया गया है।

Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana sharten अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की शर्तें 

  • कर्मचारी राज्य बीमा के तहत बीमित कर्मचारी जिसे किसी अपराधिक आचरण की वजह से नौकरी से निकाला गया हो, ऐसा व्यक्ति योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकेगा।
  • किसी अपराधिक मुकदमा दर्ज होने की वजह से नौकरी छूटने पर योजना का लाभ नहीं प्राप्त होगा।
  • यदि कंपनी से स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति (वोलुन्ट्री रिटायरमेंट) लिया गया हो तो भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • योजना का लाभ पाने के लिए बीमित व्यक्ति का न्यूनतम 78 दिनों तक पीएफ /ईएसआई फण्ड में योगदान करना जरुरी है।

Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana Aavedan अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना में आवेदन 

  • योजना में आवेदन में आवेदन के लिए ऑनलाइन सुविधा अभी शुरू नहीं की गयी है। आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
  • ऑनलाइन आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए  ईएसआईसी वेबपोर्टल लिंक पर क्लिक करिए।
  • फॉर्म के साथ रु 20 के नॉन ज्युडिशियल पेपर पर नोटरी से एफिडेविट बनवा कर संलग्न करना होगा।
  • आवेदन के लिए AB-1,AB-2,AB-3,AB-4 चारो फॉर्म भरना आवश्यक होगा।
  • फॉर्म के साथ एफिडेविट संलग्न करके कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यालय में जमा करना होगा।

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखिये For more information watch video below:

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