एनपीएस,एपीवाई और पीएमएसवाई पेंशन योजना में अंतर NPS, APY Aur PMSY Pension Scheme mein Difference

Atal Pension Yojana VS PM Shramik Mandhan Yojana VS National , NPS, APY Aur PMSY Pension Scheme mein Difference, एनपीएस,एपीवाई और पीएमएसवाई पेंशन योजना में अंतर

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एनपीएस,एपीवाई और पीएमएसवाई पेंशन योजना में अंतर NPS, APY Aur PMSY Pension Scheme mein Difference

केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के निम्न आय वर्ग के श्रमिको के समाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पेंशन योजना की घोषणा की गई है। ये योजना 1 फ़रवरी 2019 को केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पेश किये गए अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री श्रमिक मानधन योजना के नाम शुरू की जायेगी। इससे पहले से दो पेंशन योजना नेशनल पेंशन योजना एवं अटल पेंशन योजना का विकल्प मौजूद है।

इनमें से अटल पेंशन योजना और प्रधानमन्त्री श्रमिक मानधन योजना दोनों में निर्धारितअवधि तक फिक्स्ड अंशदान करने के बाद निर्धारित आयु के पढ़ाव पार करने पर फिक्स्ड पेंशन की रकम प्राप्त किया जा सकेगा। किन्तु राष्ट्रीय पेंशन योजना में पेंशन की रकम 60 वर्ष तक जमा किये हुए राशि एवं शेयर मार्किट के उतार -चढ़ाव आदि पर निर्भर करती है। आइये जाने इन तीनों पेंशन योजना में अंतर एवं समानता की जानकारी।

अटल पेंशन योजना VS प्रधानमंत्री श्रमिक मानधन योजना VS नेशनल पेंशन स्कीम Atal Pension Yojana VS PM Shramik Mandhan Yojana VS National Pension Scheme

  • अटल पेंशन योजना और श्रमयोगी मानधन योजना दोनों फिक्स्ड पेंशन लाभ की योजना है। जबकि नेशनल पेंशन स्कीम निवेश की रकम एवं शेयर मार्किट के उतार -चढ़ाव आदि के आधार पर प्राप्त होने वाली पेंशन लाभ की योजना है।
  • अटल पेंशन योजना, श्रमयोगी मानधन योजना एवं नेशनल पेंशन स्कीम तीनो में निवेश की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है
  • श्रमयोगी मानधन योजना एवं नेशनल पेंशन स्कीम एवं अटल पेंशन योजना में अंशदान करने की अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष तक है।
  • अटल पेंशन योजना एवं श्रमयोगी मानधन योजना में निवेश की न्यूनतम राशि आयु के आधार पर फिक्स होती है। जबकि नेशनल पेंशन स्कीम में न्यूनतम फिक्स राशि से शुरू करके अधिकतम निवेश की राशि सीमा अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ाई जा सकती है। इसमें निवेश की अधिकतम कोई सीमा नहीं है।
  • श्रमयोगी मानधन योजना में यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र से निवेश करना प्रारम्भ करता है, तो उसे प्रति माह रूपए 50 का अंशदान एवं 29 वर्ष की उम्र से निवेश शुरू करने पर प्रति माह रूपए 100 का अंशदान 60 वर्ष की आयुसीमा तक जमा करना होता है। जिसके एवज में उसे प्रति माह रूपए 3,000 की राशि पेंशन के रूप में जीवन पर्यंत प्राप्त होगी।
  • अटल पेंशन योजना में निश्चित पेंशन राशि 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 एवं 5,000 तक पाने के लिए प्रतिमाह निर्धारित राशि का अंशदान करना होता है। इस योजना के तहत अधिकतम रूपए 5,000 प्रति माह पेंशन पाने के लिए निवेशक को निवेश की अवधि के आधार पर रूपए 210 से लेकर रूपए 1454 का निवेश 60 वर्ष की आयु तक करना होता है।
  • नेशनल पेंशन योजना में न्यनतम रूपए 500 के निवेश से शुरू करके पुरे फाइनेंसियल इयर में 6,000 रूपए का निवेश करना अनिवार्य होता है। इस योजना में प्रति माह रूपए 500 से ज्यादा भी राशि जमा की जा सकती है। जबकि अटल पेंशन योजना में अंशदान का भुगतान मासिक , त्रैमासिक एवं अर्धवार्षिक किया जा सकता है। अर्थात प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दो बार भुगतान करना आवश्यक होता है।
  • अटल पेंशन योजना और श्रमिक मानधन योजना में निर्धारित अवधि तक निवेश के बाद फिक्स्ड पेंशन का लाभ प्रतिमाह जीवन पर्यंत प्राप्त होता है। जबकि नेशनल पेंशन स्कीम में पेंशन की राशि निवेश की अवधि, शेयर मार्किट के उतार -चढ़ाव आदि पर निर्भर करती है। तीनों हीं पेंशन योजना में निवेशक की मृत्यु के पश्चात उसके पत्नी/पत्नी को पेंशन का लाभ प्राप्त होता है।
  • अटल पेंशन योजना देश के सभी नागरिको के लिए है। देश की नागरिकता प्राप्त एनआरआई भी अटल पेंशन योजना में अंशदान करके पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किन्तु श्रमयोगी पेंशन योजना में निवेश करने के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी वार्षिक आय रूपए 15,000 से कम है। निवेश करने के पात्र माने जायेंगे।जबकि नेशनल पेंशन योजना में ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ़ इंडिया , पर्सनऑफ़ इंडियन ओरिजन एवं हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं माने जायेंगे।
  • अटल पेंशन योजना एवं श्रमयोगी मानधन योजना में निवेश के लिए एक खाते का विकल्प है। जबकि नेशनल पेंशन योजना में टियर -1 एवं टियर- 2 खाते में एक साथ निवेश का विकल्प है।
  • एनपीएस के अंतर्गत टियर -1 खाते से रकम 60 वर्ष की आयु के पहले नहीं निकाला जा सकता है। वहीँ टियर -2 खाते से निवेश की गई राशि अपनी आवश्यकता अनुसार निकाली जा सकती है। जबकि अटल पेंशन योजना में निवेश की गई राशि 60 वर्ष की अवधि के पूर्व किसी गंभीर बीमारी या मृत्यु होने की परिस्थिति में हीं निकाला जा सकता है।

अन्य योजनायें पढ़िए हिंदी में :

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना

अंतरिम बजट की मुख्य बातें

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