RAJASTHAN KISAN FASAL KARZ MAFI YOJANA- 2019 राजस्थान किसान फसल कर्ज माफ़ी योजना-2019

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RAJASTHAN KISAN FASAL KARZ MAFI YOJANA- 2019 राजस्थान किसान कर्ज माफ़ी योजना-2019

राजस्थान में कांग्रेस सरकार के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वरा 19 दिसम्बर 2018 को किसान फसल आपातकालीन कर्ज माफी योजना के संचालन की घोषणा कर दी गयी है। दरअसल चुनावी वादों में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गाँधी द्वारा घोषणा की गयी थी कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार सत्ता में आते हीं 10 दिनों के अन्दर किसानों के 2 लाख तक के ऋण को माफ़ करने की योजना का संचालन कर देगी। अपने वादों को अमली जामा पहनाने के क्रम में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किसानों के कर्ज माफ़ी फाइल पर हस्ताक्षर कर दिया गया है। फाइल का चित्र निम्न है:


RAJASTHAN KISAN APATKALIN FASAL KARZ MAFI YOJANA मध्य प्रदेश किसान आपातकालीन कर्ज माफ़ी योजना

राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान किसान फसल ऋण माफ़ी योजना-2019 के अंतर्गत घोषणा की गयी है कि प्रदेश के किसानो द्वारा सहकारी बैंक से लिया गया सम्पूर्ण बकाया कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा, तथा वाणिज्य बैंक, ग्रामीण बैंक एवं राष्ट्रीयकृत बैंक से लिया गए कर्ज माफ़ी की अधिकतम सीमा रूपए 2 लाख होगी। ज्ञात हो कि राजस्थान के किसानो द्वारा सहकारी बैंक राष्ट्र्कृत बैंक, ग्रामीण विकास बैंक से कुल 70 हज़ार करोड़ रूपए से अधिक का ऋण लिया गया है। नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री के किसान फसल ऋण माफ़ी योजना के लागू करने के फैसले के परिणामस्वरुप सरकारी खजाने पर रूपए 18 हज़ार करोड़ का बोझ आएगा।

RAJASTHAN KISAN FASAL KARZ MAFI YOJANA KE NIYAM EVAM SHATREN राजस्थान किसान कर्ज माफ़ी योजना के नियम एवं शर्तें

राजस्थान के किसानो द्वारा प्रदेश के राष्ट्रीकृत, सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक से लिए गए आपातकालीन फसल ऋण कर्ज की बकाया राशि की अधिकतम 2 लाख रूपए की सीमा तक की माफ़ी के सम्बन्ध में किसानों की पात्रता की जाँच की प्रक्रिया जारी किये जाने का आदेश नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। राजस्थान के किसानों की ऋण माफ़ी योजना -2019 के लिए पात्रता जांच हेतु सहकारी सेवा सिमिति द्वारा कर्जदार किसानों के बैंक खाता नंबर, भामाशाह कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर एवं किसान क्रेडिट कार्ड नंबर आदि दस्तावेजो को एकत्र करने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है। इसके उपरान्त पात्र किसानो को आपातकालीन फसल ऋण माफ़ी का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

योजना के तहत नियम व शर्तें निम्नलिखित हैं –

  • राजस्थान किसान फसल ऋण माफ़ी योजना-2019 के अंतर्गत किसानों द्वारा सहकारी बैंक से लिया गये आपातकालीन फसल ऋण की पूरी बकाया राशि को माफ़ किये जाने की घोषणा की गयी है।
  • निजी बैंकों से लिए गए किसान आपातकालीन फसल ऋण को माफ़ नहीं किया जाएगा।
  • किसानों द्वारा प्रदेश के राष्ट्रीकृत, ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक से 30 नवम्बर 2018 तक लिए गए आपातकालीन फसल ऋण की बकाया राशि को माफ़ किया जाने की घोषणा की गयी है।
  • किसान फसल ऋण माफ़ी योजना -2019 के तहत फसल आपातकालीन ऋण की अधिकतम सीमा रूपए 2 लाख निर्धारित की गयी है। इससे प्रदेश के 33 लाख किसानों को लाभ प्राप्त होने की आशा है।
  • ज्ञात हो कि सरकार किसानों के फसल ऋण माफ़ किये जाने के पश्चात किसान फिर से ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

नोट : राजस्थान किसान आपातकालीन फसल ऋण माफ़ी योजना की फाइल पर अभी केवल नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। फिलहाल योजना के संचालन की प्रक्रिया के क्रियान्वयन पर अभी मंथन की प्रक्रिया जारी है। योजना के लागू होने पर आगे की अपडेट उपलब्ध होगी।

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