Pradhanmantri Rozgar Protsahan Yojana full Detail प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना का विस्तृत विवरण

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Pradhanmantri Rozgar Protsahan Yojana full Detail प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना का

विस्तृत विवरण

केंद्र सरकार द्वारा देश नए उद्यम और रोज़गार सृजन को प्रोत्साहन हेतु 1 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्सहन योजना का संचालन किया गया था। यह योजना 3 वर्षों के लिए निर्धारित की गयी है। इस योजना का लाभ उद्यमियों द्वारा अप्रैल 2016  या उसके बाद नियुक्त किये गए कर्मचारी का संस्था द्वारा PMRPY के पोर्टल पर पंजीकरण के बाद प्राप्त होगा। इस योजना के संचालन से देश में नयी उद्यामिओं को उद्यम स्थापित करने को प्रोत्साहन मिलने के साथ हीं नए रोज़गार के अवसर का विकास होगा जिससे देश की प्रगति होगी।

प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य (PMRPY Yojana ka uddeshy) :

इस योजना के तहत उद्यमी द्वारा नियुक्त नए कुशल अथवा अकुशल श्रमिक जिनकी आय मासिक रूपए 15000 या इससे कम होगी। उनके EPF का EPS अमाउंट का  8.33% उद्यमी (नियोक्ता) को नहीं देना होगा ये धनराशि केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। ऐसे श्रमिकों का पहले से कोई EPF अकाउंट नहीं होना चाहिए।  इस योजना के संचालन से जहाँ  देश में उद्योग लगाने के लिए नए उद्यमी प्रोत्साहित होंगे। वहीँ नए रोज़गार का भी सृजन होगा। इससे बेरोज़गारी की समस्या कम होगी।

योजना के लिए पात्रता (Yojana ke Liye Patrta):

  • इस योजना का लाभ उद्यमी को अप्रैल  2016 या उसके बाद नियुक्त किये गए कर्मचारियों पर मिलेगा।
  • ये कर्मचारी कुशल और अकुशल हो सकतें हैं।
  • कर्चारी का पुराना कोई UAN नंबर /अकाउंट नहीं होना चाहिए।
  • कर्मचारी अप्रैल 2016 या उसके बाद नियुक्त किया गया हो।
  • कर्मचारी के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
  • कर्मचारी का वेतन रूपए 15000 से कम होना चाहिए।
  • कर्मचारी EPF(एम्प्लोयी प्रोविडेंट फण्ड) के लिए मान्य होना चाहिए।

PMRPY योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्त ( PMRPY Yolana ka Labh Prapt karne ki shart) :

  • उद्यमी को LIN की वेबसाइट से लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर प्राप्त करना होगा।
  • उद्यमी को अपने कंपनी को प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना के वेबसाइट पर पंजीकृत करना होगा।
  • यदि उद्यमी के पास LIN नंबर नहीं है तो वह लाभ प्राप्त करने के लिए श्रम सुविधा पोर्टल ( (https://shramsuvidha.gov.in) से आवेदन कर सकता है।
  • उद्यमी के पास सन्स्थ का पैन नंबर होना चाहिए।
  • उद्यमी द्वारा अपने नए कर्मचारी को PMRPY पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा।
  • सभी नए कर्मचारियों का आधार नंबर और डिजिटल सिग्नेचर सत्यापित (VERIFY) करना होगा।
  • उद्यमी को संस्था का बैंक अकाउंट की डिटेल PMRPY पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
  • उद्यमी को इस योजना के तहत नए कर्मचारियों के EPS का 8.33% सरकार द्वारा योजना के शुरू होने के तारीख से 3 वर्ष तक मिलेगा।
  • उद्यमी द्वारा कर्मचारियों का PF चालान महीने की 10 तारीख तक जमा कर देना होगा PMRPY का लाभ लेने के लिए।

उद्यमी (नियोक्ता) द्वारा PMRPY योजना में आवेदन (Udyami dwara PMRPY Yojana mein Aavedan) :

PMRPY पेज IMAGE

  • इस पेज पर EPFO में पंजीकृत विकल्प पर क्लिक करना है इसके बाद जो पेज खुलेगा उसका फोटो देखिये नीचे :

PMRPY रजिस्ट्रेशन

  • इस पेज LIN/PF CODE लिखने और पासवर्ड लिखने के बाद SINGN IN विकल्प पर क्लिक करने के बाद आप प्रधानमंत्री रोज़गार योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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