प्रधानमंत्री नई मंजिल योजना का विस्तृत विवरण हिंदी में – Pradhan Mantri Nayi Manzil Scheme Details in Hindi

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प्रधानमंत्री नई मंजिल योजना का विस्तृत विवरण हिंदी में – Pradhan Mantri Nayi Manzil Scheme Details in Hindi

वर्ष २००१ की जनगणना के अनुसार  हमारे  देश  की 102.8 करोड़ आबादी का लगभग २०% आबादी अल्पसंख्यकों की है। जिसमें से मुस्लिमों जनसंख्या सबसे अधिक १३.४%, ईसाई २.३%, सिक्ख १.९%,बौध ०.८ %,जैन ०.४% तथा पारसियों की जनसंख्या सबसे कम है ।

जिसमें अल्पसंख्यक छात्रों द्वारा प्राथमिक स्तर की पढ़ाई छोड़ने का आंकड़ा उनकी राष्ट्रीय आबादी का २% और माध्यमिक स्तर की पढ़ाई छोड़ने का आंकड़ा उनकी राष्ट्रीय आबादी का ३% है।अल्पसंख्यकों की आबादी के मुकाबले उनकी कार्यदल की भागीदारी का औसत भी बहुत कम है। वर्ष २०१३ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किये गए सर्वेक्षण के अनुसार अल्पसंख्यकों में मुस्लिम आबादी में प्राथमिक स्तर पर हीं पढ़ाई छोड़ने का दर सबसे ज्यादा है । सच्चर समिति के रिपोर्ट के अनुसार अल्पसंख्यक मुसलामनों में प्राथमिक स्तर की पढ़ाई पूरी न कर पाने के कारण सबसे ज्यादा गरीबी तथा कार्य कौशल की कमी है ।

इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने देश की प्रगति में अल्पसंख्यकों की बराबर भागीदारी तथा देश के समग्र विकास हेतु शिक्षा और कौशल विकास के उद्देश्य से केंद्र की वर्तमान सरकार ने अगस्त २०१५ में प्रधानमंत्री नई मंजिल योजना का सूत्रपात किया।

अल्पसंख्यकों के लिए नई मंजिल योजना का उद्देश्य

इस योजना के तहत एक वर्ष की अवधि का एक कोर्स शुरू किये जाने की योजना बनाई गयी।जिसके माध्यम से जो अल्पसंख्यक छात्र अमान्यता प्राप्त विद्यालयों जैसे मदरसों से शिक्षा प्राप्त करतें हैं या गरीबी के कारण प्राथमिक स्तर की शिक्षा भी पूरी नहीं कर पातें हैं। उन सबको एकत्रित कर उनके क्षमता के अनुसार उनके योग्यता कों निखारा जायगा और उन्हें बोर्ड की परीक्षा देने के योग्य बनाया जायेगा। नई मंजिल योजना के तहत शुरू किये गए इस कोर्स की मान्यता देश के सभी यूनिवर्सिटी में मान्य होगा ।

  1. अल्पसंख्यक समुदाय के उन छात्रों को एकत्रित करना जो किसी कारणवश प्राथमिक स्तर की शिक्षा छोड़ चुके हैं । उन्हें कक्षा ८ व १० की शिक्षा राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान अथवा राज्य मुक्त विद्यालय प्रणाली द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराना और प्रमाण पत्र देना है ।
  2. इस योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को रोजगारपरक कार्य कौशल शिक्षा उपलब्ध करना है।
  3. स्वास्थ और जीवनयापन योग्य कौशल के प्रति जागरूक करना है ।
  4. इस योजना के द्वारा प्रशिक्षित कम से कम 70 % युवाओं को नौकरी दिलाना ताकि वे जीवनयापन योग्य न्यूनतम मजदूरी प्राप्त कर सकें तथा सामाजिक सुरक्षा से सम्बंधित योजनायें जैसे कर्मचारी राज्य बीमा(ईएसआई) , भविष्य बीमा आदि का लाभ उठा कर समाज के मुख्यधारा से जुड़ सकें।

 

इस योजना का लाभ उठाने की पात्रता का मापदंड

प्रधानमंत्री नयी मंजिल योजना का क्रियान्वयन देश के सभी क्षेत्रों में  सामान्य रूप से लागू किया जायेगा। इस कार्यक्रम के तहत लगभग 100,000 लाख अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को 5 वर्ष की अवधि में  प्रशिक्षित करने की चरणबद्ध योजना  बनायी  गयी  है। जिसका 2% प्रथम वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और बाकी का अगले ४ वर्षों में निर्धारित योजना के अनुसार क्रियान्वयन किया जाने का लक्ष्य है ।

  • राष्ट्रिय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत प्रशिक्षु को अल्पसंख्यक समुदाय जैसे (मुस्लिम, सिक्ख ,जैन ,ईसाई,पारसी,बौद्ध) से सम्बंधित होना चाहिए।
  • इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षिण पाने की आयु सीमा 17 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए ।
  • जिन राज्यों या संघ शासित प्रदेशों के सरकारों द्वारा अन्य अल्पसंख्यक कार्यक्रम मौजूद हैं,वे भी इस योजना का लाभ उठाने के पात्र है मगर उनको कुल सीटो का 5% से ज्यादा नहीं मिलेगा ।
  • ग्रामीण और शहरी दोनों हीं क्षेत्रों के उम्मीदवार गरबी रेखा के नीचे के होने चाहिए।
  • इस योजना के तहत प्रशिक्षु की न्यूनतम योग्यता एनआईओएस के द्वारा निर्धारित नियम के समतुल्य होनी चाहिए ।
  • इस योजना के तहत कक्षा 8 के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अभ्यार्थी के पास कक्षा 5 के उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अथवा विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। अभ्यार्थी की आयुसीमा एनआईओएस या उसके समतुल्य बोर्ड द्वारा निर्धारित आयु के अनुसार होनी चाहिए।
  • कक्षा 10 के प्रशिक्षण हेतु कक्षा 8 के उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र अथवा उसे अपनी योग्यता का स्व- प्रमाण देना होगा। तथा एनआईओएस अथवा समतुल्य बोर्ड द्वारा निर्धारित आयुसीमा के अनुसार आयु का होना अनिवार्य है।
  • इस योजना के तहत 30% सीटें बालिका/महिला तथा 5% सीटें अल्पसंख्यक समुदाय के दिव्यांग अभ्यार्थियों के लिए निर्धारित की जाएँगी। अंतर-समुदाय एकता के प्रोत्साहन हेतु 15% सीटें गैर-अल्पसंख्यक समुदायों के गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए आरक्षित किये जाने पर विचार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
  • यदि इस योजना के तहत आरक्षित श्रेणियों के लिए निर्धारित सीटें रिक्त रहतीं हैं तो उन सीटों कों अनारक्षित मन जायगा ।

अल्पसंखयक समुदाय के लिए अन्य योजनाए – 

कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु एजेंसियों की योग्यता का मापदंड

इस योजना के अंतर्गत कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु एजेंसियों (पीआइए) को आमंत्रित किया जायेगा। इन एजेंसियों का चयन प्रधानमंत्री नई मंजिल योजना के मापदंडों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और उनकी कर्मठता को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

कुछ संस्थानों के प्रकारो की एक अस्थायी सूचि बनायी गयी है। जिनमें से योजना के मापदंडो के अनुसार चनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

इन एजेंसियों के नाम निम्नलिखित हैं

  • एनसीवीटी अथवा एससीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी अथवा नीजि आईटीआई।
  • केन्द्रीय अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अथवा राष्ट्रिय मुक्त विद्यालयों से अनुमोदित संस्थान/ विद्यालय।
  • इस योजना के तहत चुनाव की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए एजेंसियों का 30 वर्षों में 500 शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने का रिकॉर्ड तथा पिछले तीन वर्षों में कम से कम 15 करोड़ का होना चाहिए ।
  • एजेंसियों का नाम किसी सरकारी संस्था द्वारा काली सूचि में न डाला गया हो।

 

पीआईए के चयन का मूल्यांकन निम्नलिखित गुणवत्ता के आधार पर किया जायेगा-

  • संघटन क्षमता,प्रबंधन टीम का अनुभव, संघटन नीतियों की सुदृढ़ता तथा प्रशिक्षकों की गुणवत्ता शामिल है।
  • शिक्षा का रिकॉर्ड ,प्लेसमेंट एवं प्रशिक्षण ट्रैक रिकॉर्ड आदि ।
  • अल्पसंख्यक क्षेत्रों में कार्य करने के साक्ष्य जैसे – प्रशिक्षण के दौरान कैसी नीतियाँ अपनायीं गयीं । स्थानीय समूह के साथ भागीदारी आदि के अनुभव का विवरण शामिल है।
  • सेक्टर का अनुभव जैसे प्रस्तावित पाठ्यक्रम की सामग्री एनएसक्यूएफ के साथ तालमेल में प्रशिक्षण देने का पूर्व अनुभव आदि ।
  • राज्य क्षेत्र में अनुभव जैसे संघटन सम्बन्धी कार्यनीतियाँ,नियुक्ताओं के साथ टाईअप,कौशल अध्ययनों के माध्यम से कौशलों के लिए सूक्ष्म स्तर पर  मांग की समझ आदि ।
  • प्रशिक्षण सम्बन्धी अवसंरचना का होना जैसे कौशल प्रशिक्षण हेतु मशीनरी और प्रयोगशालाओं का होना।
  • शिक्षा सम्बन्धी अवसंरचना जैसे किसी शिक्षा बोर्ड अथवा मुक्त बोर्ड से टाईअप आदि।

परियोजना का वित्तपोषण

अनुमोदित परियोजना के क्रियान्वयन में आने वाली सम्पूर्ण लागत सरकार द्वारा वहन की जाएगी । इस योजना के संचालन के लिए सरकार द्वारा पांच चरणों के अंतर्गत  किश्तों में राशि  पीआईए को मुहैया कराई जायगी ।

शिक्षा और प्रशिक्षण की जिम्मेदारियों

  • शिक्षण की योग्यता और युवाओ के आकांक्षाओं को समझने हेतु प्रारम्भिक अध्ययन करना।
  • अल्पसंख्यक समुदाय के कार्यक्रम के विषय में जागरूकता बढ़ाने हेतु जन-परामर्श तथा प्रेरणा अभियान का क्रियान्वयन करना और उसे कार्यक्रम में नामांकित करना ।
  • लाभार्थियों के आवश्यकता तथा कार्यक्रम के उद्देश्यों को रोज़गार की मांग के अनुकूल बनाने के लिए कौशल अध्ययन करना।
  • राष्ट्रिय शिक्षा संस्थान या अन्य राज्य बोर्ड शिक्षा संस्थान जो मुक्त शिक्षा की अनुमति देता है, उसके पाठ्यक्रम के अनुसार अकादमिक शिक्षा के लिए कक्षाओं को आयोजित करना।
  • अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा पूर्व प्रवेश, परामर्श और परीक्षा की पात्रता की जानकारी हेतु कार्यक्रम आयोजित करना ।
  • योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अनुभवी अध्यापकों की नियुक्त करना।
  • अभ्यर्थियों के वेतनिक रोज़गार हेतु विभिन्न ओधोगिक संस्थिनो से सम्पर्क स्थापित करना ।
  • योजना के समर्थन तथा जागरूकता फ़ैलाने के कार्यक्रम का ब्रांड बनाना ।
  • प्रधानमंत्री नयी मंजिल योजना के तहत प्राप्त प्रमाण पत्र वाले 70% अभ्यर्थियों का वेतनमान रोज़गार में प्लेसमेंट करवाना ।
  • प्लेसमेंट के बाद पीआईए द्वारा समय-समय पर लाभिर्थियों को आर्थिक सहायता वितरित करना ।

 

परियोजना के तीसरे किश्त  को प्राप्त करने की शर्तें

  • योजना के क्रियान्वयन हेतु तीसरी किश्त प्राप्त करने के आवेदन से पूर्व पीआईए द्वारा लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाण पत्र तथा दुसरे किश्त की लेखा रिपोर्ट मंत्रालय को देना होगा ।
  • परियोजना के पहले और बाद में लाभार्थियों के कौशल की स्तिथि का तुलनात्मक विवरण पीआईए द्वारा विडियो रिकॉर्डिंग के रूप में मंत्रालय कों देना होगा।

 

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नई मंजिल योजना के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा ६५० करोड़ राशि ५ वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित की गयी है। जिसका ५०% राशि ३२५ करोड़ विश्व बैंक द्वारा सहायता के रूप में दिया गया है। तथा इस सापेक्ष में विश्व बैंक प्रतिनिधि द्वारा वर्तमान भारत सरकार की सराहना की गयी है।

 

प्रश्नोत्तर-

 

प्रश्न- प्रधानमंत्री नयी मंजिल योजना का लाभ कौन ले सकता है ?

उत्तर- इस योजना का लाभ लेने के लिए अभ्यार्थी को अल्पसंख्यक समुदाय जैसे (मुस्लिम, सिक्ख ,जैन ,ईसाई,पारसी,बौद्ध) से सम्बंधित होना चाहिए .

प्रश्न – इस योजना के तहत प्रशिक्षण लेने की आयुसीमा क्या है ?

उत्तर – प्रधानमंत्री नयी मंजिल योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने की आयुसीमा 17 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

प्रश्न – इस योजना के तहत ट्रेनिंग द्वारा प्राप्त प्रमाण पत्र की मान्यता किस शिक्षण संस्थान में होगी ?

उत्तर – इस योजना के तहत ट्रेनिंग से प्राप्त  प्रमाण पत्र की मान्यता सभी शिक्षण संस्थानों में मान्य होगी तथा छात्र अपनी रुचि के अनुसार देश के किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर अपने आगे की पढ़ाई  पूरी कर सकेगा .

प्रश्न – इस योजना के तहत प्राप्त प्रमाण पत्र के लाभ क्या हैं ?

उत्तर-  इस योजना के द्वारा प्रशिक्षित कम से कम 70 % युवाओं को नौकरी दिलाना ताकि वे जीवनयापन योग्य न्यूनतम मजदूरी प्राप्त कर सकें तथा सामाजिक सुरक्षा से सम्बंधित योजनायें जैसे कर्मचारी राज्य बीमा(ईएसआई) , भविष्य बीमा आदि का लाभ उठा कर समाज के मुख्यधारा से जुड़ सकें .

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