MP-Mukhyamantri Bakaya Bijli bill Mafi Scheme । म.प्र.-मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफ़ी योजना

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बकाया बिजली बिल माफ़ी योजना-2018

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MP-Mukhyamantri Bakaya Bijli bill Mafi Scheme । म.प्र.-मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफ़ी

योजना

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सरल बिजली बिल योजना -2018 के तहत पंजीकृत बीपीएल एवं श्रमिक परिवारों को बकाया बिजली बिल के बोझ से मुक्त करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफ़ी योजना-2018 का शुभारम्भ किया गया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सरल बिजली बिल योजना-2018 का भी शुभारम्भ किया गया। इस योजना के तहत जन कल्याण योजना-2018 के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक एवं बीपीएल वर्ग के सभी पात्र बिजली उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम 100 यूनिट बिजली प्रति माह खर्च करने पर रूपए 200 की दर से बिजली प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इस योजना का लाभ 1 जुलाई 2018 से प्रभावित होगा। जो कि जुलाई माह के बिजली बिल का अगस्त माह में आने पर लागू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफ़ी योजना के अंतर्गत  जन कल्याण (संबल) योजना-2018 में  पंजीकृत श्रमिक एवं बीपीएल वर्ग के सभी पात्र बिजली उपभोक्ताओं की 30 जून 2018 के पूर्व से चली आ रही बिजली बिल की सरचार्ज सहित बकाया धनराशि का 50% बिजली वितरण कंपनियों द्वारा वहन किया जाएगा एवं शेष 50% मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बिजली वितरण कंपनियों को तीन वर्षों अर्थात 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21तक सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। इस योजना से मध्य प्रदेश के सभी वर्गों के लगभग 77 लाख बीपीएल एवं श्रमिक परिवार के पात्र उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। आइये जाने इस लेख के माध्यम से योजना की पूरी जानकारी।

योजना का उद्देश्य (Yojana ka uddeshy) :

मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफ़ी योजना को लागू करने का उद्देश्य जन कल्याण योजना-2018 के तहत पंजीकृत श्रमिक एवं बीपीएल वर्ग के परिवारों को पुराने बिजली बिल के बकाया धनराशि के बोझ से उबारकर समय पर नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान करने को प्रोत्साहित करना है।

योजना के लागू होने की अवधि  (Yojana ke laagu hone ki avdhi) :

मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफ़ी योजना-2018 के तहत 30 जून 2018 तक की बिजली बिल की बकाया राशि सरचार्ज सहित माफ़ कर दी जायेगी एवं सरल बिजली बिल योजना-2018 के तहत अधिकतम 100 यूनिट बिजली खर्च करने पर रूपए 200 प्रति माह की दर से बिजली प्रदान किये जाने की योजना को 1 जुलाई 2018 (जो अगस्त माह में आएगी) से लागू कर दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफ़ी योजना के लिए  पात्रता (Mukhyamantri bakaya bijli billmafi yojana ke liye patrta):

  • मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
  • बकाया बिजली बिल माफ़ी योजना एवं सरल बिजली बिल योजना-2018 का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिक का मध्य प्रदेश जन कल्याण योजना-2018 में पंजीकृत होना आवश्यक है।
  • मध्य प्रदेश के सभी बीपीएल परिवार सरल बिजली बिल योजना एवं बकाया बिजली बिल योजना-2018 के लिए पात्र होंगे।

योजना में पंजीकरण के लिए दस्तावेज़ (Yojana mein registration ke liye Dstavez) :

  • मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना-2018 में पंजीकरण का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
  • 30 जून 2018 तक का बकाया बिजली का बिल होना चाहिए।
  • आधार कार्ड।
  • बीपीएल कार्ड /राशन कार्ड।

बकाया बिजली बिल माफ़ी योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया (Bakaya Bijli bill mafi Yojana mein registration ki Prakriya) :

  • योजना में पंजीकरण के लिए राज्य के विधुत वितरण केंद्र द्वारा सभी ब्लॉक्स में जुलाई और अगस्त महीने में कैंप लगाए जाएंगे।
  • मध्य प्रदेश के पात्र बिजली उपभोक्ता को अपने जिला/ ब्लाक से सम्बंधित कैम्प में जरुरी दस्तावेज़ के साथ उपस्थित होकर पंजीकरण करवाना होगा।
  • इन कैम्पस में पंजीकरण के लिए आवेदन फॉर्म वितरित किये जायेंगे जिनको भरने के बाद जरुरी दस्तावेज़ की फोटोकॉपी संलग्न करके जमा करना होगा।
  • पंजीकरण के पश्चात् बकाया बिजली बिल माफ़ी प्रमाण पत्र दिया जाएगा जो बकाया बिजली बिल माफ़ी योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक होगा।

पंजीकरण हेतु आवेदन सह घोषणा पत्र का स्वरुप निम्न है :

 

मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफ़ी योजना-2018 का पंजीकरण प्रमाण का स्वरुप निम्न है :

 

पंजीकरण प्रमाण पत्र

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