म.प्र. की दिव्यान्गों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना MP ke viklangon ke liye nishulk swasthya bima Yojana

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म.प्र. की दिव्यान्गों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना । MP ke viklangon ke liye nishulk swasthya bima Yojana

मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के आईएएस ऋजु बाफना की पहल पर नागदा तहसील के विकलांगों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजन  का शुभारम्भ किया गया है। योजना के तहत नागदा तहसील के नवजात शिशु से लेकर 65 वर्ष तक के एक हज़ार से ज्यादा दिव्यांग जनों के निशुल्क  स्वास्थ्य बीमा के पंजीयन हेतु 22 जनवरी से 24 जनवरी तक पंजीयन की प्रक्रिया का आयोजन श्रीराम कालोनी स्थित स्नेह संस्था के परिसर में आयोजित किया गया। पंजीयन करवाने का समय सुबह 11 बजे से संध्या के 4 बजे तक निर्धारित किया गया था।

निशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए विकलांगों की पात्रता (Nishulk Swasthya Bima Yojana hetu viklangon ki Patrta)

केन्द्रीय समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की स्वावलंबन स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निम्न सात प्रकार के विक्लान्गजनों को निशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

  • अस्थि बाधित विकलांगजन
  • दृष्टिबाधित विक्लान्गजन
  • श्रवणबाधित विकलांगजन
  • मंदबुद्धि
  • स्वरबाधित
  • मानसिक रोग
  • कुष्टरोग ग्रसित

योजना के तहत निशुल्क दिव्यांग स्वास्थ्य बीमा की राशि (Divyang Nishulk swasthya Bima ki Rashi)

निशुल्क स्वास्थ्य बीमा ऊपर वर्णित दिव्यंगों के लिए 2 लाख रूपए वार्षिक किये जाने का प्रावधान है। जिसके प्रीमियम (किश्त) के रूप में 3,570 रूपए प्रति वर्ष देय राशि होती है। इस प्रीमियम की राशि का 90 प्रतिशत अर्थात 3 हज़ार 213 रूपए केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। बचे हुए 10 प्रतिशत राशि अर्थात 357 रूपए  प्रतिवर्ष बीमाधारी को देना होता है।

म.प्र. दिव्यांग निशुल्क स्वास्थ्य बीमा के लिए पात्रता (MP Nishulk Divyang Swasthya Bima ke liye Patrta)

  • दिव्यांग को मध्य प्रदेश का नागरिक होना आवश्यक है।
  • योजना के तहत करवाए गए स्वास्थ्य बीमा का लाभ विकलांगजन और उनके परिवार के सदस्यों को प्राप्त होगा।
  • विवाहित होने पर पति/पत्नी और दो बच्चों को लाभ प्राप्त होगा।
  • अविवाहित होने पर बीमाधारी के साथ उसके माता – पिता को भी लाभान्वित होंगे।

दिव्यांग निशुल्क स्वास्थ्य बीमा पंजीयन करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Divyang Nishulk Swasthya Bima Registration ke liye Document)

  • अविवाहित दिव्यांगजनों के लिए माता-पिता के साथ खिंचा हुआ 3 पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • विवाहित दिव्यांगजनों के लिए पत्नी और दो बच्चों के साथ खिंचा हुआ 3 पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • समग्र पहचान पत्र
  • आय प्रमाण पत्र या आयु प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • वोटर आईडी कार्ड / बीपीएल राशन कार्ड
  • बैंक पासबुक के पहले पृष्ट की फोटोकॉपी

उपर्युक्त सभी प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी एवं मूलप्रति (ओरिजनल प्रमाण पत्र) के साथ उपस्थित होना आवश्यक होगा।

दिव्यांग निशुल्क स्वास्थ्य बीमा के लाभ (Nishulk Divyang Swasthya Bima ke Labh)

  • योजना के मापदंडों के आधार पर बीमाधारी और उसके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु वार्षिक 2 लाख रूपए तक की इलाज मुफ्त करवाया जा सकेगा।
  • योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा करवाने पर बीमा से पहले किसी प्रकार के स्वास्थ्य परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।
  • मानसिक रोग से ग्रस्त विकलांगजनों के अतिरिक्त अन्य शारीरिक रूप से विकलांगजनों को प्रति वर्ष रूपए 10 हज़ार थेरेपी /ओपीडी के खर्च के लिए प्राप्त होगा।
  • मानसिक रूप से विकलांगों के लिए रूपए 3 हज़ार प्रतिवर्ष थेरेपी/ओपीडी के खर्च के लिए प्राप्त होगा।

निशुल्क दिव्यांग स्वास्थ्य बीमा के क्रियान्वयन में सहयोगी सस्थाएं (Nishulk Divyang Swasthya Bima ke kriyanvayn mein sahyogi Sansthayen)

योजना के तहत बीमाधारी द्वारा देय प्रीमियम राशि के भुगतान में सहयोग करने के मध्य प्रदेश की निम्न संस्थाएं अपना सहयोग प्रदान करेंगी :

  • लैंक्सेस उद्योग
  • कैमिकल डिवीज़न
  • ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
  • आर्सील उद्योग
  • जैन सामाजिक समूह नागदा
  • नागदा व्यापारी संघ
  • किराना व्यापारी संघ

योजना की अधिक जानकारी यूट्यूब विडियो में देखिये  For more information watch YouTube video.

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