मध्य प्रदेश बेरोज़गारी भत्ता योजना- 2019 (MP Berozgaari Bhatta Yojana-2019)

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मध्य प्रदेश बेरोज़गारी भत्ता यो

जना- 2017 (MP Berozgaari Bhatta Yojana-2017)

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हिमांचल प्रदेश सरकार की भान्ति बेरोज़गारी भत्ता की प्रक्रिया को आसान बनाकर योजना को पुनः वर्ष 2017 में जारि करने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के बीपीएल श्रेणी के शिक्षित युवक-युवतिओं को रोज़गार संचालनालय, मध्य प्रदेश पोर्टल पर आवेदन फॉर्म भर कर अपना यूजर आईडी और पास्वोर्ड के माध्यम से लॉग इन करने के बाद मध्य प्रदेश बेरोज़गारी भत्ता योजना में पंजीयन करवाना होगा। इसके पश्चात योजना का लाभ प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है।

ज्ञात हो कि यह योजना मध्य में 1990 के पहले लागू हुई थी जिसके तहत बेरोज़गारी भत्ता के तहत शिक्षित बेरोजगारों को रूपए 200 प्रति माह प्रदान किया जाता था। किन्तु इससे बेरोजगारों की संख्या में दिन- प्रतिदिन बढ़ोत्तरी होने के कारण योजना को निरस्त कर दिया गया था। तब से मध्य प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता नहीं दी जाती है।

हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

द्वारा वर्ष 2017 में योजना को पुनः लागू करने के बावजूद भी बेरोज़गारी भत्ता का लाभ युवकों को मिलना सुनिश्चित नहीं हो सका है। जिसके परिणामस्वरूप दैनिक भास्कर समाचार पत्र में छपी विज्ञप्ति के अनुसार फरवरी 2018 में मध्य प्रदेश के युवाओं द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था। आइये जाने योजना की पूरी जानकारी।

मध्य प्रदेश बेरोज़गारी भत्ता योजना का उद्देश्य (MP Berozgaari Bhatta Yojana ka Uddeshya)

  • योजना का उद्देश्य प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोज़गार की तलाश करने के क्रम में नौकरी हेतु आवेदन फॉर्म भरने एवं इंटरव्यू के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के खर्चे हेतु आर्थिक सहायता प्रादान करना है। योजना के तहत बेरोज़गारी भत्ता युवाओं के नौकरी प्राप्त कर लेने तक दिए जाने का प्रावधान है।
  • बेरोज़गारी भत्ता योजना जारि किये जाने का मकसद प्रदेश के युवाओं को पैसे के अभाव में नौकरी हेतु आवेदन न कर पाने के कारण होने वाली कुंठा से बचाना है।
  • प्रदेश में berओज्गारी की समस्या पर नियंत्रण पाने के लिए योजना को पुनः जारि किया गया है।

बेरोज़गारी भत्ता योजना के लिए पात्रता (MP Berozgaari Bhatta Yojana ki Patrta)

  • योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश का नागरिक होना आवश्यक है।
  • बेरोजगारी भत्ता के लिए  कक्षा 12 वीं, स्नातक एवं स्नातकोतर के विद्यार्थी पात्र होंगे।
  • आवेदक की सभी स्त्रोतों से पारिवारिक आय 2 लाख रूपए वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक की आयु 20 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

बेरोज़गारी भत्ता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़  (MP Berozgaari Bhatta Yojana ke liye Dstavez)

  • समग्र आईडी
  • आधार कार्ड
  • शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र

बेरोज़गारी भत्ता योजना की शर्तें ( MP Berozgaari Bhatta Yojana ki शर्तें )

  • सरकारी सेवा से निकाले गए अथवा किसी जुर्म के कारण आदालत से 48 घंटे या अधिक की सजा प्राप्त युवा योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।
  • बेरोज़गारी भत्ता को जारि रखने के लिए लाभार्थी को प्रत्येक वर्ष मार्च में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ऑनलाइन भरना आवश्यक होगा।
  • कौशल विकास भत्ता प्राप्त कर रहे लाभार्थी बेरोज़गारी भत्ता के लिए पात्र नहीं होंगे।
  • किसी भी सरकारी कंपनी /कापोरेशन /निकाय /पब्लिक सेक्टर में नौकरी कर चुके युवा को बेरोज़गारी भत्ता का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
  • योजना के तहत बेरोज़गारी भत्ता प्राप्त करने के दौरान युवा को नौकरी मिलने अथवा उसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक होने पर बेरोज़गारी भत्ता की पात्रता समाप्त हो जायेगी।
  • बेरोज़गारी भत्ता प्राप्त कर रहे युवा की योजना के मापदंडो के अनुसार पात्रता समाप्त  होने के 7 दिन के अन्दर रोज़गार कार्यालय और सम्बंधित बैंक को सूचित करना आवश्यक होगा। अन्यथा सरकारी भत्ता की रकम ब्याज सहित सरकार को वापस करनी होगी।

बेरोज़गारी भत्ता हेतु आवेदन की प्रक्रिया (MP Berozgaari Bhatta hetu Aavedn ki Prakriya)

 

  • इस पेज में दिए विकल्प आवेदक पंजीयन करने के लिए क्लिक करें पर क्लिक करना है। फॉर्म का चित्र निम्न है

 

  • इस फॉर्म में सूचनाएं भरने के बाद दिए विकल्प SUBMIT AND PROCEED पर क्लिक करना है।

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