मध्य प्रदेश स्पर्श अभियान: नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना Madhya Pradesh Sparsh Abhiyan: Nishaktjan Vivah Protsahan Yojana

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मध्य प्रदेश स्पर्श अभियान: नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना Madhya Pradesh Sparsh Abhiyan: Nishaktjan Vivah Protsahan Yojana

भारत सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के तत्वाधान में स्पर्श अभियान के अंतर्गत नि:शक्तजन विवाह को बढ़ावा देने के लिए नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना का संचालन किया गया है। यह योजना 12 अगस्त 2008 से देश में लागू की गयी है। अब मोदी सरकार के डिजिटल इंडिया के मिशन के तहत  लगभग सभी सरकारी योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। योजना के तहत आवेदन के लिए  वर्ष 1995 की धारा -2 में वर्णित नि:शक्तजन की परिभाषा के अनुरूप विकलांगता होना आवश्यक है।  भारत सरकार के इस मिशन को आगे बढ़ाने के क्रम में  मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश में संचालित नि:शक्तजन कल्याण की सभी योजनाओं के लाभ की जानकारी प्राप्त करने हेतु एनआईसी के माध्यम से सोशल जस्टिस एंड डिसएबल्ड पर्सन्स वेलफेयर डिपार्टमेंट (SPARSH) पोर्टल बनाया गया है। मध्य प्रदेश राज्य के विकलांगजन कल्याण हेतु संचालित राज्य सरकार की किसी भी योजना की जानकारी या ऑनलाइन आवेदन के लिए sparsh.samagra.gov.in पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है। आइये जाने इस लेख के माध्यम से मध्य प्रदेश नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना की जानकारी।

म. प्र. नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता (MP Nishaktjan Vivah Protsahan Yojana ke liye Patrta)

  • मध्य प्रदेश का नागरिक होना आवश्यक है।
  • निशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ लिए आवेदक का आय कर दाता नहीं होना चाहिये।
  • योजना का लाभ लेने के लिए 1995 की धारा-2 की परिभाषा के अनुसार 40 प्रतिशत या उससे ज्यादा विकलांगता होना अनिवार्य है।
  • विवाह हेतु पुरुष की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक एवं महिला की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होना आवश्यक है।
  • विवाह सामाजिक, धार्मिक अथवा न्यायालय में कानूनी रूप से होने पर हीं योजना का लाभ प्राप्त होगा।
  • निशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ निशक्त व्यक्ति को उसके जीवनकाल में एक बार हीं प्रदान किया जाएगा विधुर-विधवा या परित्यक्ता होने की स्थिति में दुबारा विवाह करने पर योजना के तहत आवेदन मानी नहीं होगा।
  • निशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निशक्तजन के विवाह होने के बाद एक वर्ष के अन्दर आवेदन करना होता है। विवाह पश्चात एक वर्ष से अधिक समय होने पर योजना में आवेदन मान्य नहीं होगा।
  • निशक्तजन विवाह योजना के तहत विवाह करने पर यदि विवाह 5 वर्ष की अवधि के पहले किन्हीं कारणों से टूट (विच्छेदित) हो जाती है। तो योजना के तहत प्रदान किया गयी सहायता धनराशि  राज्य सरकार को वापस करनी होगी।

नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना की सहायता राशि (Nishaktjan Vivah Protsahan Yojana ki Sahayata rashi)

  • यदि पति – पत्नी में से कोई एक विकलांग होगा तो ऐसे विवाह के लिए प्रोत्साहन सहायता धनराशि रूपए 2 लाख होगी।
  • यदि पति- पत्नी दोनों विकलांग हो तो ऐसे दम्पति को विवाह प्रोत्साहन धन राशि रूपए 1 लाख  प्रदान की जायेगी।
  • यदि निशक्तजन विवाह मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत संपन्न होता है। तो ऐसे दम्पति को निशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ के साथ हीं कन्या विवाह योजना के अंतर्गत मिलने वाला लाभ भी प्राप्त होगा।

नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना में आवेदन हेतु दस्तावेज (योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज़)

  • समग्र आईडी कार्ड
  • विवाहित दम्पति का संयुक्त पासपोर्ट साइज़ दो फोटो
  • तलाकशुदा होने की दशा में तलाक का कानूनी प्रमाण पत्र
  • विधुर या विधवा (कल्याणी) होने की दशा में पति या पत्नी की मृत्यु का प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट नंबर एवं बैंक खाता के पासबुक फोटोकॉपी
  • आयु प्रमाण पत्र
  • आयकर दाता न होने का प्रमाण पत्र
  • सरकारी चिकित्सक द्वारा जारि नि:शक्तता प्रमाण पत्र

मध्य प्रदेश नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना में आवेदन (MP Nishaktjan Vivah Protsahan Yojana mein Aavedan)

निशक्तजन पोर्टल pic

  • चित्र में प्रदर्शित निशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के  विकल्प पर क्लिक करना है।
  • योजना का पेज खुलने पर दिए विकल्प निशक्त विवाह के लिए समग्र आईडी के माध्यम से आवेदन करे विकल्प पर क्लिक करिए पेज का चित्र निम्न है।

निशक्त आवेदन pic

  • अब जो पेज खुलेगा उसमें से सिंगल अथवा जॉइंट एप्लिकेंट के विकल्प का चयन करना होगा यदि पति -पत्नी दोनों निशक्त है तो जॉइंट का विकल्प और यदि कोई एक निशक्त है। तो सिंगल एप्लिकेंट का विकल्प चुनना होगा। पेज का चित्र  देखिये

  • यदि आप (आवेदक) sparsh.samagra.gov.in पोर्टल पर रजिस्टर नहीं हैं। तो इस पेज में दिए लिंक Register पर क्लिक करके अपना पंजीयन करिए।
  • सिंगल या जॉइंट एप्लिकेंट का विकल्प चयन करने के बाद  9 अंकों का आईडी लिखना होगा। इसके बाद click here विकल्प पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आवेदन पत्र में माँगी गयी सारी सूचनाएं लिखने के बाद दम्पति का संयुक्त फोटो एवं आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करके  सबमिट विकल्प पर क्लिक करने पर आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी।

योजना की अधिक जानकारी यूट्यूब विडियो में देखिये  For more information watch YouTube video.

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