Kendra Sarkar ki Driving Training Center School Yojana । केंद्र सरकार की ड्राइविंग ट्रेनिंग सेण्टर स्कूल योजना

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Kendra Sarkar ki Driving Training Center School Yojana । केंद्र सरकार की ड्राइविंग ट्रेनिंग सेण्टर स्कूल योजना

देश में यातायात व्यवस्था में सुधार लाने तथा बढ़ती सड़क दुर्घटना पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा ड्राइविंग ट्रेनिंग सेण्टर स्कूल योजना का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना की शुरुआत केन्द्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय के तत्वाधान में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 7 मार्च 2018 को किया गया है। यह योजना 31 मार्च 2020 तक जारि रहेगी। इस अवधि के अन्दर देश का कोई भी नागरिक ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने के लिए सरकार से वित्तीय अनुदान प्राप्त कर सकता है। सरकार द्वारा देश के प्रत्येक राज्य में  ड्राइविंग ट्रेंनिग सेण्टर एवं रिसर्च इंस्टिट्यूट खोला जाएगा। जिसके अंतर्गत व्यवसायिक तौर पर ड्राइविंग को पेशा बनाने वाले ड्राईवर को प्रशिक्षित किया जाएगा। जिससे सड़क दुर्घटना पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। इस योजना के पूर्णतया क्रियान्वयन होने पर देश में सड़क यातायात को सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी। तो आइये जाने इस लेख के माध्यम से योजना की पूरी जानकारी।

 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेण्टर स्कूल योजना का उद्देश्य ( Driving Training Center School Yojana ka udeshya):

  • देश में कमर्शियल ड्राईवरों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु सरकारी ड्राइविंग ट्रेनिंग एवं रिसर्च इंस्टिट्यूट खोलना।
  •  वाहन से फैलने वाले प्रदूषण से पर्यावरण को होने वाले नुक्सान से ड्राईवरों को अवगत कराना जिससे सड़क यातायात को सुरक्षित एवं प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके।
  • देश में ड्राइविंग स्कूल खोलने के इच्छुक अभ्यार्थिओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना जिससे बेरोजगारी की समस्या पर काबू पाया जा सके।
  • ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर (डीटीसी) के तहत अभ्यार्थियों को ड्राइविंग से सम्बंधित कौशल विकास का प्रसिक्षण दिया जाएगा जिसकी भौतिक आधारभूत संरचना में  भूमि, सिमुलेटर, वाहन एवं कार्यशालाएं शामिल होंगी । इस योजना के तहत सरकार  द्वारा राष्ट्रीय कौशल योग्यता (एनएसक्यूएफ) के मानकों के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

ड्राइविंग ट्रेनिंग सेण्टर स्कूल की विशेषताएं (Driving Training Center School ki visheshtayen) :

  • योजना के तहत ड्राइविंग ट्रेनिंग सेण्टर स्कूल में दो कक्ष होना अनिवार्य होगा। जिसमें कंप्यूटर और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर जैसे शिक्षण सहायक उपकरण द्वारा
    यातायात के नियमों और ड्राइविंग के  सिद्धांत का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
  • वाहनों के वर्ग (एलएमवी और एचएमवी) दोनों के लिए सिम्युलेटर आधारित तकनीक के प्रयोग से प्रशिक्षण दिया जाएगा।
  • ड्राइविंग ट्रेनिंग सेण्टर स्कूल में बायो मैट्रिक प्रणाली से उपस्थिति दर्ज की जायेगी इसके अतिरिक्त ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी भी होगी।
  • ड्राइविंग ट्रेनिंग सेण्टर में प्रशिक्षुओं को ड्राइविंग ट्रैक, पार्किंग, रिवर्स ड्राइविंग, ढलानों पर ड्राइविंग, इत्यादि  से सम्बंधित ट्रेनिंग दी जायेगी।
  • पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग- अलग  शौचालय  की व्यवस्था होगी।
  • इस योजना के तहत, सरकार प्रशिक्षण के लिए हलके  मोटर वाहन (एलएमवी) और भारी मोटर वाहन (एचएमवी) का उपयोग करेगी।
  • ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए सरकार के कौशल विकास योजना केंद्रों में खुले प्रशिक्षण केंद्र के तहत प्रशिक्षित अभ्यार्थियों को  वित्तीय सहायता प्रदान करने में प्राथमिकता दी जायेगी।
  • आरटीओ ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) देने से पहले ड्राइवर के कौशल के लिए सरकार द्वारा खोले गए ड्राईवर कौशल परीक्षण केंद्र का  करेगी।

ड्राइविंग ट्रेनिंग सेण्टर की स्थापना हेतु ऋण की पात्रता (Driving Training Center ki sthapna hetu Rin ki Patrta) :

  • योजना के तहत ड्राइविंग ट्रेनिंग सेण्टर स्कूल की स्थापना हेतु कोई भी एनजीओ / ट्रस्ट / सहकारी समिति / कोई भी वाहन निर्माता इकाई
    इत्यादि यानि किसी राज्य या केंद्र के तहत पंजीकृत कोई भी इकाई पात्र होगी।
  • अगर आवेदक एजेंसी एक गैर सरकारी संगठन है, तो इसे दर्पण पोर्टल  पर पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।
  • ड्राइविंग ट्रेनिंग सेटर खोलने के इच्छुक व्यक्ति को एजेंसी को संचालित करने के लिए वित्तीय क्षमता  प्रमाण पत्र  जमा करना होगा। इसके  बाद  सड़क परिवहन  एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पास किये जाने पर  परियोजना के लिए ऋण प्राप्त कर सकेगा।

ड्राइविंग ट्रेनिंग सेण्टर स्कूल की स्थापना हेतु आवेदन प्रक्रिया (Driving Training Center School ki sthapna hetu Avedan Prakriya) :

  • फॉर्म भरने के बाद ड्राइविंग ट्रेनिंग सेण्टर की  परियोजना  रिपोर्ट संलग्न करके नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेण्टर (NSDC) में जमा करना होगा।
  • योजना के तहत परियोजना लागत का 50% ऋण दिया जाएगा। जो कि परियोजना की संरचना एवं उपकरण की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उपयोग करना होगा। इसके अतरिक्त अन्य खर्चे का वहन आवेदक को करना होगा।
  • योजना के पहले चरण में आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2018 है। इसके बाद दूसरे चरण में आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई 2018 है। इस प्रकार आवेदन प्रक्रिया 31 मार्च 2020 तक जारी रहेगी।

योजना की अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए विडियो को देखिये For more information watch Youtube video below

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