Haryana Fire Fighting Yojana हरियाणा फायर फाइटिंग योजना

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Haryana Fire Fighting Yojana हरियाणा फायर फाइटिंग योजना

यदि आप हरियाणा प्रदेश में किसी भी उद्देश्य से बहुमंजिला ईमारत, समूह आवासीय ईमारत, फ्लैट्स अथवा अपार्टमेंट्स के निर्माण की योजना बना रहें हैं। तो यदि उस बहुमंजिले ईमारत के निर्माण का प्रस्ताव 15 मीटर से अधिक ऊँचाई तक करने का किया जाता है। तो नेशनल कोड ऑफ़ इंडिया, आपदा प्रबंधन के कानून, फैक्ट्री रूल्स के अनुरूप अग्निशमन योजना की स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। आइये जाने योजना की पूरी जानकारी।

Haryana Fire Fighting Yojana kya hai हरियाणा फायर फाइटिंग योजना क्या है

हरियाणा अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2009 के अनुसार, यदि हरियाणा प्रदेश के अन्दर किसी आवासीय या व्यावसायिक योजना के तहत किसी व्यक्ति या समूह द्वारा 15 मीटर से अधिक ऊँचे बहुमाजिले ईमारत के निर्माण का प्रस्ताव किया जाता है। जैसे समूह आवास, बहु निर्माण शुरू होने से पहले स्टोर किए गए फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स आदि, तो प्रस्तावित ईमारत के निर्माण से पूर्व नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ़ इंडिया, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 और पंजाब फैक्ट्री रूल 1952 के अनुरूप अग्निशमन योजना की स्वीकृति लेना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त नो ऑब्जेक्शन का प्रमाण पत्र भी लेना आवश्यक होगा।


Haryana Fire Fighting Yojana ki Patrta हरियाणा फायर फाइटिंग योजना की पात्रता

  • फायर फाइटिंग योजना में आवेदन के लिए आवश्यक है कि भवन के निर्माण का प्रस्ताव हरियाणा राज्य के अन्दर किया जा रहा हो।
  • ईमारत के निर्माण का प्रस्ताव 15 मीटर से अधिक ऊँचाई के लिए किया गया हो।


Haryana Fire Fighting Yojana ke Aavedan ke liye Dastavez हरियाणा फायर फाइटिंग योजना के लिए दस्तावेज़

  • आईडी प्रूफ / अथॉरिटी लैटर
  • प्रस्तावित भवन के नक्शे की तीन फोटोकॉपी
  • फायर कंसलटेंट सर्टिफिकेट (अग्निशमन सलाहकार द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र)
  • बिल्डिंग प्लान सैंक्शन (भवन योजना की स्वीकृति) का प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी
  • फायर स्कीम से सम्बंधित प्रश्नावली को ऑनलाइन डाउनलोड करके हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कार्यालय में जमा करना होगा
  • एन.बी.सी. के अनुसार जाँच सूची (चेक लिस्ट) 2005 ऑनलाइन डाउनलोड
    करके हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कार्यालय में जमा करना होगा
  • दस्तावेज़ के हस्ताक्षर के संबंध में संकल्प / प्राधिकरण पत्र
  • दस्तावेज़ के हस्ताक्षर के संबंध में प्राधिकरण का प्रमाण पत्र
  • अलार्म / वेंटिलेशन सलाहकार प्रमाण पत्र
  •  


Haryana Fire Fighting Yojana mein Aavedan हरियाणा फायर फाइटिंग योजना के लिए आवेदन

  • इस पेज में नीचे की तरफ दिए विकल्प click here to Apply पर क्लिक करिये।
  • इस फॉर्म में माँगी गई सूचनाएं भरने के बाद सम्बंधित दस्तावेजों की पीडीएफ (PDF) फाइल अपलोड करने के बाद Save विकल्प पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद सबमिट विकल्प पर क्लिक करने पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी।
  • आवेदन के पश्चात 60 दिन यानि दो महीने में हरियाणा फायर फाइटिंग योजना की स्वीकृति का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा।

चेक लिस्ट डाउनलोड करने के लिए check list pdf लिंक पर क्लिक करिये।

फायर स्कीम से सम्बंधित प्रश्नावली को ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए

लिंक पर क्लिक करिए।

हरियाणा फायर फाइटिंग योजना की अधिक जानकारी के लिए लिंक पर क्लिक करिए।

योजना की अधिक जानकारी यूट्यूब विडियो में देखिये  For more information watch YouTube video.

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