Chhattisgarh Medhaavi chhatra shiksha Protsahan Yojana । छत्तीसगढ़ मेधावी छात्र शिक्षा प्रोत्साहन योजना

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Chhattisgarh Medhaavi chhatra shiksha Protsahan Yojana ।

छत्तीसगढ़ मेधावी छात्र शिक्षा प्रोत्साहन योजना

छत्तीसगढ़ प्रदेश के श्रम विभाग के अंतगत श्रमिक कर्मकार मंडल द्वारा संचालित मेधावी छात्र शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत श्रमिकों  के 10 वीं, 12 वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, इंजीनियरिंग, पालीटेक्निक, आईटीआई एवं मेडिकल कालेज पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्र /छात्राओं को शिक्षा प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के कलेक्टर श्री राजेश सिंह राणा द्वारा  विद्यालयों, महाविद्यालयों, तकनिकी एवं मेडिकल शिक्षण संस्थाओं के 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र/छात्राओं की सूचि  तैयार करके शिक्षा प्रोत्साहन राशि से लाभान्वित करने हेतु  प्राचार्यों को निर्देश जारि किया गया है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों के अभिभावकों का श्रमिक कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है। तो आइये जाने इस लेख के माध्यम से योजना की जानकारी।

छत्तीसगढ़ मेधावी छात्र शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता (Chhattisgarh Medhaavi chhatra shiksha Protsahan Yojana hetu Patrta) : 

  • श्रमिक कर्मकार मंडल में पंजीकृत श्रमिकों के दो बच्चे योजना का लाभ प्राप्त करने  के पात्र होंगें।
  • आवेदनकर्ता 10वीं, 12वीं ,स्नातक, स्नातकोत्तर,तकनिकी एवं मेडिकल आदि शिशन संस्थान में अध्ययनरत होना चाहिए।
  • आवेदनकर्ता छात्र /छात्राओं का 75% से अधिक अंक प्राप्त किया हो।

छत्तीसगढ़ मेधावी छात्र शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लाभ हेतु आवश्यक दस्तावेज़ (Chhattisgarh Medhaavi chhatra shiksha Protsahan Yojana hetu dstavez) :

  • विद्यार्थियों के अभिभावकों का श्रम पंजीयन प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • विद्यार्थी के पिछले वर्ष की कक्षा में उत्तीर्ण अंकतालिका की फोटोकॉपी
  • शिक्षण संस्थान के प्राचार्य द्वारा प्रमाणित वर्तमान शिक्षा सत्र में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र

छत्तीसगढ़ मेधावी छात्र शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत देय प्रोत्साहन राशि (Chhattisgarh Medhaavi chhatra shiksha Protsahan (Yojana ke antrgt diye jaane wali dhanrashi):

कक्षा                                                                                    प्रोत्साहन धन राशि (रूपए में )

10वीं,12वीं स्नातक तथा स्नातकोत्तर में 75% से अधिक अंक                 5,000 से 12,000

10वीं,12वीं के छात्रों का प्रदेश में टॉप टेन मेरिट लिस्ट में नाम                1 लाख

महाविद्यालयों एवं व्यवसायिक शिक्षण संसथान में प्रवेश लेने पर                प्रत्येक सत्र का शिक्षण  शुल्क दिया जाएगा

छत्तीसगढ़ मेधावी छात्र शिक्षा प्रोत्साहन योजना में ऑनलाइन आवेदन  (Chhattisgarh Medhaavi chhatra shiksha Protsahan Yojana mein online Aavedan)

  • इस योजना में ऑनलाइन अआवेदन करने के लिए छत्तीसगढ़ श्रमिक एवं कर्मकार विभाग  पर जाना होगा।
  • इस पेज में मेधावी छात्र शिक्षा प्रोत्साहन योजना विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। इस फॉर्म में मांगी गई सूचनाएं भरने के बाद आवेदनकर्ता का फोटो , घोषणा पत्र तथा ऊपर वर्णित सभी आवश्यक दस्तावेज़ फॉर्म के साथ संलग्न करके सबमिट विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • फिर  आवेदनकर्ता के मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से रेफ़रेन्स नम्बर का मेसेज प्राप्त होगा। जिसकी सहायता से आप अपने आवेदन फॉर्म की स्थिति को ट्रैक कर पायेंगे।

योजना की अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ श्रम विभाग  पर क्लिक करिए

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